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Mandi News: थ्रेशिंग मशीन से धूल-शोर फैलाने पर रोक, हटाने के आदेश
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सिविल जज कोर्ट नंबर-2 सरकाघाट की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी । सिविल जज कोर्ट नंबर-2 सरकाघाट ने मटोकहर निवासी दांडू राम व अन्य की याचिका पर फैसला सुनाते हुए पड़ोसी व अन्य को खसरा नंबर 135 पर थ्रेशिंग मशीन चलाने से स्थायी रूप से रोक दिया है। कोर्ट ने मशीन को आवासीय क्षेत्र से दूर उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने के आदेश भी दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वर्ष 2021 से मशीन चलने के कारण धूल, भूसा और तेज शोर उनके घर, गोशाला व खेत तक पहुंच रहा था। पंचायत में समझौते और बाद में एसडीएम के समक्ष शिकायत के बावजूद मशीन नहीं हटाई गई।कोर्ट ने जमाबंदी, पंचायत समझौते, पटवारी व स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट, फोटो समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर माना कि मशीन से धूल और शोर का प्रदूषण हो रहा था। पटवारी की रिपोर्ट में मशीन को आवासीय क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने की बात भी सामने आई। प्रतिवादियों के प्रभावी प्रतिवाद न करने पर कोर्ट ने वाद मंजूर करते हुए मशीन हटाने और दोनों पक्षों को अपना-अपना खर्च वहन करने के आदेश दिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी । सिविल जज कोर्ट नंबर-2 सरकाघाट ने मटोकहर निवासी दांडू राम व अन्य की याचिका पर फैसला सुनाते हुए पड़ोसी व अन्य को खसरा नंबर 135 पर थ्रेशिंग मशीन चलाने से स्थायी रूप से रोक दिया है। कोर्ट ने मशीन को आवासीय क्षेत्र से दूर उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने के आदेश भी दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वर्ष 2021 से मशीन चलने के कारण धूल, भूसा और तेज शोर उनके घर, गोशाला व खेत तक पहुंच रहा था। पंचायत में समझौते और बाद में एसडीएम के समक्ष शिकायत के बावजूद मशीन नहीं हटाई गई।कोर्ट ने जमाबंदी, पंचायत समझौते, पटवारी व स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट, फोटो समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर माना कि मशीन से धूल और शोर का प्रदूषण हो रहा था। पटवारी की रिपोर्ट में मशीन को आवासीय क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने की बात भी सामने आई। प्रतिवादियों के प्रभावी प्रतिवाद न करने पर कोर्ट ने वाद मंजूर करते हुए मशीन हटाने और दोनों पक्षों को अपना-अपना खर्च वहन करने के आदेश दिए।