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Mandi News: सुविधा, उत्कर्ष योजना में ऋण के लिए मांगे आवेदन

Fri, 25 Apr 2025 05:45 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Apr 2025 05:45 PM IST
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Applications sought for loan under Suvidha and Utkarsh Yojana
मंडी। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम मंडी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए सुविधा और उत्कर्ष योजना के तहत ऋण काे लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं।
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जिला प्रबंधक कमलजीत ने बताया कि इन योजनाओं के तहत टैक्सी, छोटी बस, होटल/ढाबा, डेयरी, पशुपालन, लघु व्यवसाय आदि स्वरोजगार गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध है। इसके लिए आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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उन्होंने बताया कि सुविधा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की लागत की परियोजना के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। उत्कर्ष योजना में 50 लाख रुपये की लागत की परियोजना के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए आवेदक किसी भी कार्य दिवस पर निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। संवाद
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