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Mandi News: चेक बाउंस के चार आरोपियों की अपील खारिज
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मंडी। अपीलीय न्यायालय ने चेक बाउंस के चार आरोपियों की अपीलों को खारिज कर दिया है। सत्र न्यायाधीश की अपीलीय अदालत ने चच्योट तहसील के लटोगली (सरोआ) निवासी भीम सिंह की अपील को खारिज करने का फैसला किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने चच्योट तहसील के सरोआ निवासी हरीश कुमार की चेक बाउंस की शिकायत के साबित होने पर आरोपी भीम सिंह को तीन माह के साधारण कारावास और 2.60 लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई थी।
एक अन्य मामले में अपीलीय अदालत ने जोगिंद्रनगर तहसील के गुम्मा निवासी नरेश कुमार की अपील को खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोटली तहसील के सिक्कन (सुराड़ी) निवासी किशोरी लाल की चेक बाउंस की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर आरोपी नरेश कुमार को दो माह के साधारण कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अपीलीय अदालत ने सजा के फैसले को बरकरार रखा है।
एक अन्य मामले में सदर तहसील के रामनगर (मंडी) निवासी इंद्र सिंह की अपील को अपीलीय अदालत ने खारिज किया है। रामनगर निवासी मंजीत सिंह ने चेक बाउंस की शिकायत दायर की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी इंद्र सिंह को छह माह के साधारण कारावास और तीन लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई थी। एक अन्य मामले में अपीलीय अदालत ने बालीचौकी तहसील के सेरी (सोमनाचणी) निवासी कपूर चंद अपील खारिज कर दी है। आरोपी कपूर चंद ने जिला शिमला की चिड़गांव तहसील के मासली गांव निवासी ज्ञान चंद के उत्तराधिकारियों की शिकायत पर चलाए गए अभियोग में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाए तीन महीने के साधारण कारावास और 1.10 लाख रुपये हर्जाने की सजा के फैसले चुनौती दी थी। अपीलीय अदालत ने फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील खारिज करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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एक अन्य मामले में अपीलीय अदालत ने जोगिंद्रनगर तहसील के गुम्मा निवासी नरेश कुमार की अपील को खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोटली तहसील के सिक्कन (सुराड़ी) निवासी किशोरी लाल की चेक बाउंस की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर आरोपी नरेश कुमार को दो माह के साधारण कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अपीलीय अदालत ने सजा के फैसले को बरकरार रखा है।
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एक अन्य मामले में सदर तहसील के रामनगर (मंडी) निवासी इंद्र सिंह की अपील को अपीलीय अदालत ने खारिज किया है। रामनगर निवासी मंजीत सिंह ने चेक बाउंस की शिकायत दायर की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी इंद्र सिंह को छह माह के साधारण कारावास और तीन लाख रुपये हर्जाने की सजा सुनाई थी। एक अन्य मामले में अपीलीय अदालत ने बालीचौकी तहसील के सेरी (सोमनाचणी) निवासी कपूर चंद अपील खारिज कर दी है। आरोपी कपूर चंद ने जिला शिमला की चिड़गांव तहसील के मासली गांव निवासी ज्ञान चंद के उत्तराधिकारियों की शिकायत पर चलाए गए अभियोग में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाए तीन महीने के साधारण कारावास और 1.10 लाख रुपये हर्जाने की सजा के फैसले चुनौती दी थी। अपीलीय अदालत ने फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील खारिज करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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