फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   टैक्स चोरी, रिटर्न फाइल न करने पर 83 कारोबारियों को नोटिस

टैक्स चोरी, रिटर्न फाइल न करने पर 83 कारोबारियों को नोटिस

Tue, 18 Sep 2018 09:52 PM IST
Updated Tue, 18 Sep 2018 09:52 PM IST
विज्ञापन
टैक्स चोरी, रिटर्न फाइल न करने पर 83 कारोबारियों को नोटिस
मंडी। प्रदेश के मंडी जिले में 300 करोड़ का कारोबार जांच के घेरे में आ गया है। विभाग ने जीएसटी के तहत कुल 83 कारोबारियों को नोटिस जारी किया है। जीएसटी लागू होने के बाद यह प्रदेश में आबकारी एवं कराधान विभाग की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिले में बिना टैक्स और रिटर्न भरे 300 करोड़ रुपये कारोबार करने पर विभाग ने एक कारोबारी को नोटिस जारी किया है। जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश में टैक्स चोरी पर विभाग ने यह पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग ने फर्म को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ मंडी जिले में 18.60 लाख का कारोबार करने वाली दो फर्मों की क्रय-विक्रय में अंतर पाए जाने पर 1,85,588 का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही जिले के 80 कारोबारियों को जीएसटी के तहत टैक्स और रिटर्न जमा न करने नोटिस जारी किए गए हैं। इन कारोबारियों को विभाग ने 10 दिन के भीतर रिटर्न जमा करने का समय दिया है। विभाग की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कप मच गया है। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी मंडी प्रीतपाल सिंह ने ने सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी मंडी प्रवीन ठाकुर, विजय धीमान के साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी मंडी प्रीतपाल सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की है।
विज्ञापन

जनवरी माह से 300 करोड़ के ठेके का चल रहा है काम
जनवरी माह से जिले में 300 करोड़ का कारोबार कर रहे कारोबारी पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने इस कारोबारी से रिकार्ड तलब किया है। बताया जा रहा है कि जनवरी माह से लगातार ठेकेदार 300 करोड़ का ठेका लेकर कार्य कर रहा है, लेकिन इस ठेकेदार न टैक्स भरा न ही कोई रिटर्न अभी तक फाइल की है। जिस पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
विज्ञापन


80 कारोबारियों को 10 दिन का समय
मंडी जिले में जीएसटी के तहत 80 कारोबारियों को टैक्स रिटर्न न भरने पर विभाग ने नोटिस जारी किए है। मंडी शहर के साथ जिले के अलग-अलग उपमंडलों के कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए है। इस कारोबारियों को आगामी कार्रवाई तक 10 दिन का समय दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


विक्रय में अंतर और बिल ने देने पर 1,85,588 जुर्माना
जिले में 18.60 लाख का कारोबार करने वाली दो फर्मों के विक्रय में अंतर और बिल न देने पर 1,85,588 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों फर्मों के क्रय विक्रय में खासा अंतर है, इसके साथ ही दोनों फर्मों ने विक्रय की रसीदें भी जारी नहीं की हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed