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शादी का झांसा देकर दुराचार के दोषी को 10 साल कैद

Thu, 25 Feb 2016 11:02 PM IST
ब्यूरो /अमर उजाला, चंडीगढ़/मंडी
ब्यूरो /अमर उजाला, चंडीगढ़/मंडी Updated Thu, 25 Feb 2016 11:02 PM IST
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ढाई साल तक युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रहने के दौरान उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला ने मंडी निवासी कपिल शर्मा को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। कपिल के खिलाफ कांगड़ा निवासी युवती ने अगस्त 2014 में संबंधित धाराओं में सेक्टर-36 थाने में केस दर्ज कराया था।

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पुलिस को पीड़िता ने कहा था कि वह 2011 में चंडीगढ़ सेक्टर-32 स्थित एक इंस्टीट्यूट में कोर्स करने आई थी। यहां उसकी दोस्ती मंडी निवासी कपिल से हुई। दोस्ती के बाद दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। उसके बाद दोनों लिव इन में साथ रहने लगे। जुलाई 2011 से दिसंबर 2013 तक दोनों शहर के सेक्टरों 37, 56 में साथ-साथ रहे। आरोप के अनुसार इस दौरान कपिल ने शादी का झांसा देकर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
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दिसंबर 2013 में कपिल शादी की बात करने के बहाने अपने घर गया, लेकिन उसके बाद लौटा नहीं। पीड़िता ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि कपिल ने वहां जाकर शादी कर ली है। उसके बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ पुलिस में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे मंडी से गिरफ्तार किया था।

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