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'सोनिया के इशारे पर जमीन की लीज हुई रद्द'

Thu, 28 Feb 2013 07:58 AM IST
सोलन/शिमला/ब्यूरो
सोलन/शिमला/ब्यूरो Updated Thu, 28 Feb 2013 07:58 AM IST
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lease deed has been cancelled after sonia gandhi nod says ramdev

साधुपुल में पतंजलि योगपीठ की जमीन वापस लेने पर वीरभद्र सरकार से तनातनी के बीच सोलन पहुंचे बाबा रामदेव ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के इशारे पर जमीन की लीज रद्द की गई है। इसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की गलती नहीं है, उन पर केंद्र का दबाव था। जमीन मामले में मुख्यमंत्री ने कोई अभद्र टिप्पणी भी नहीं की है।

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बुधवार को सोलन आए रामदेव ने भारी भीड़ के बीच ओपन जीप में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। सनातन धर्म सभा हाल में आयोजित कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की और अब सरकार चला रही है विदेशी महिला। ऐसे में कांग्रेस में भारत की डीएनए नहीं है। बालक कभी-कभी नादानी भरी बातें कर देता है।
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उन्होंने कहा कि हिमाचल में बाबा अपनी ताकत दिखाने नहीं आए। वो जनता की ताकत और चाहत दिखाने आए हैं। अब यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस आलाकमान के पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? उन्होंने सोनिया को मंच से कपाल भाती करने की सलाह तक दे डाली। बोले, उनकी लड़ाई मरते दम तक जारी रहेगी।
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हिमाचल के लोगों की जमीन में हिमाचल के लोगों को रोजगार और उनका हक दिला कर रहेंगे। उन्होंने बोफोर्स और हेलीकाप्टर घोटाले पर केंद्र सरकार को घेरा। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नियमानुसार ही साधुपुल की जमीन लीज पर ली गई है। वे भारतीय हैं और मरते दम तक भारत की सेवा करते रहेंगे।

बारिश के कारण बदला स्थल
बाबा रामदेव का कार्यक्रम ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में होना था। लेकिन बारिश के कारण उनका कार्यक्रम सनातन धर्मसभा के हाल में हुआ। खचाखच भरे हाल में रामदेव का भाषण लाइव टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया। परवाणू से लेकर सोलन तक बाबा जगह जगह भाषण देते हुए शक्ति प्रदर्शन के साथ आयोजन स्थल तक पहुंचे।

न बाबा न सरकार, यथास्थिति बरकरार
हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की लीज रद्द करने के मामले में विवादित भूमि की नेचर और कब्जे पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी ट्रस्ट की ओर से किए गए निर्माण कार्य को न गिराने के अंतरिम आदेश दिए हैं।

न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने पतंजलि योग पीठ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। पतंजलि योग पीठ ने साधुपुल के समीप दी गई भूमि की लीज रद्द कर संपत्ति को प्रदेश सरकार द्वारा कब्जे में लिए जाने को चुनौती दी है।

फैसले को निरस्त करने की मांग
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने एक तरफा कार्रवाई कर लीज पर दी गई 96.2 बीघा जमीन गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में ली है। ट्रस्ट की लीज रद्द करने से पहले सरकार ने न कोई नोटिस दिया और न ही ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के प्रावधानों का पालन किया।

याचिका में दलील दी गई है कि लीज एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसे सिर्फ न्यायिक आदेश से ही खारिज किया जा सकता है, न कि प्रशासनिक आदेश से। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि ट्रस्ट ने इस भूमि पर लगभग 11 करोड़ रुपये का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।


याचिकाकर्ता के अनुसार ट्रस्ट ने यह भूमि 17,31,214 रुपये की अदायगी के बाद 99 साल की लीज पर 2 फरवरी 2010 को ली थी। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि सरकार के लीज रद्द करने वाले फैसले को निरस्त किया जाए। मामले की आगामी सुनवाई अब 24 अप्रैल को होगी।

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