{"_id":"6ab2baf1352ca7e40b095e05","slug":"the-road-from-the-truck-union-to-narayan-mandir-is-a-no-parking-zone-kullu-news-c-89-1-ssml1015-187418-2026-09-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kullu News: ट्रक यूनियन से नारायण मंदिर तक सड़क नो पार्किंग जोन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kullu News: ट्रक यूनियन से नारायण मंदिर तक सड़क नो पार्किंग जोन
विज्ञापन
कुल्लू। अखाड़ा बाजार से लक्ष्मी नारायण मंदिर (रामशिला) तक एमडीआर सड़क पर अब वाहन पार्क नहीं किए जा सकेंगे। सड़क पर बार-बार लगने वाले जाम और यातायात बाधित होने की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस सड़क खंड को प्रारंभिक तौर पर 30 दिनों के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया है। जिला दंडाधिकारी कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत यह अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अखाड़ा बाजार स्थित ट्रक यूनियन से लक्ष्मी नारायण मंदिर तक सड़क के किनारे वाहनों की पार्किंग पर रोक रहेगी।
प्रशासन के अनुसार उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कुल्लू और पुलिस विभाग की रिपोर्ट में सड़क को अत्यधिक संकरा और व्यस्त बताया गया है। सड़क के किनारे बेतरतीब वाहन खड़े होने से बार-बार यातायात बाधित होता है। इससे पैदल राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
जिला प्रशासन के अनुसार स्थानीय लोगों से विचार-विमर्श के दौरान भी अधिकतर लोगों ने सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले निर्णय की व्यावहारिकता और प्रभावशीलता परखने के लिए 30 दिनों की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। प्रशासन ने कहा कि इस निर्णय को लेकर आम जनता को कोई दावा, आपत्ति या सुझाव हो तो वह 30 दिनों की निर्धारित अवधि में दर्ज करवा सकती है। अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त दावों और आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रशासन के अनुसार उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कुल्लू और पुलिस विभाग की रिपोर्ट में सड़क को अत्यधिक संकरा और व्यस्त बताया गया है। सड़क के किनारे बेतरतीब वाहन खड़े होने से बार-बार यातायात बाधित होता है। इससे पैदल राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
विज्ञापन
जिला प्रशासन के अनुसार स्थानीय लोगों से विचार-विमर्श के दौरान भी अधिकतर लोगों ने सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले निर्णय की व्यावहारिकता और प्रभावशीलता परखने के लिए 30 दिनों की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। प्रशासन ने कहा कि इस निर्णय को लेकर आम जनता को कोई दावा, आपत्ति या सुझाव हो तो वह 30 दिनों की निर्धारित अवधि में दर्ज करवा सकती है। अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त दावों और आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। संवाद
विज्ञापन