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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Section 163 imposed in Kullu; ban on the assembly of more than 5 people.

Kullu News: कुल्लू में धारा 163 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर लगाई रोक

Tue, 07 Jul 2026 11:01 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jul 2026 11:01 PM IST
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Section 163 imposed in Kullu; ban on the assembly of more than 5 people.
कुल्लू। क्षेत्रीय अस्पताल के 100 मीटर दायरे में जिला प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लगा दी है। इसमें पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने मंगलवार को क्षेत्रीय अस्पताल में कानून-व्यवस्था, मरीजों की सुरक्षा तथा अस्पताल की सुचारु कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए हैं।
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अस्पताल में महिला की माैत के मामले में ग्रामीणों की ओर से आठ जुलाई को धरना-प्रदर्शन करने की सूचना है। उपायुक्त ने एसडीएम कुल्लू को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया है।
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एसपी ने प्रशासन को अवगत कराया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ व्यक्तियों की ओर से संदेश प्रसारित किए गए हैं, जिनमें क्षेत्रीय अस्पताल से जुड़े मामले को लेकर बड़े स्तर पर जन आंदोलन की संभावना जताई गई है।
स्थिति को नियंत्रित रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एसडीएम निशांत कुमार को 8 जुलाई के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उन्हें पुलिस एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देशदिए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहें, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
n अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस, सभा, विरोध-प्रदर्शन या नारेबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल परिसर में बैनर, पोस्टर, प्लेकार्ड आदि प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। अस्पताल से 100 मीटर की परिधि के भीतर लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा अन्य ध्वनि-विस्तारक उपकरणों के उपयोग पर रोक रहेगी। अस्पताल परिसर में पूर्ण शांति, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना अनिवार्य होगा।

n उपायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक क्षेत्रीय अस्पताल, पुलिस अधीक्षक कुल्लू तथा एसडीएम कुल्लू को इन आदेशों को पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि उल्लंघन करने वालों सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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