फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा

चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा

Thu, 27 Jul 2017 11:15 PM IST
Updated Thu, 27 Jul 2017 11:15 PM IST
विज्ञापन
चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा
बैजनाथ (कांगड़ा)। चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने पपरोला के एक व्यक्ति को एक वर्ष की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पंजाब नेशनल बैंक की पपरोला शाखा के एडवोकेट संतोष शर्मा ने बताया कि पपरोला के संजीव ने बैंक की पपरोला शाखा से वर्ष 2013 में एक लाख रुपये का ऋण लिया था। 30 अप्रैल को यह राशि ब्याज सहित एक लाख 33 हजार 935 रुपये बन गई थी । उन्होंने बताया कि ऋण की एवज में संजीव ने बैंक को एक लाख रुपये का चेक दिया था, जो पर्याप्त राशि न होने कारण बाउंस हो गया था । इस संबंध में बैंक ने बैजनाथ न्यायालय में शिकायत की थी। मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बैजनाथ रवि शर्मा ने संजीव को एक वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed