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Ghazipur News: ग्राम पंचायत की गोचर की भूमि पर बना अवैध मजार ध्वस्त
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नसीरुद्दीनपुर में जेसीबी से ध्वस्त किया जा रहा गौचर की भूमि पर बना मजार। संवाद
क्षेत्र के नसीरुद्दीनपुर ग्राम पंचायत स्थित गौचर की भूमि पर बना अवैध पक्का मजार निर्माण को रविवार को सदर एसडीएम विनोद जोशी और तहसीलदार राजीव यादव के नेतृत्व में पहुंची राजस्व व पुलिस टीम जेसीबी से ध्वस्त करा दिया।
अपर जिलाधिकारी (भू- राजस्व) सुनील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि तहसील सदर के मौजा नसीरुद्दीनपुर स्थित भूमि राजस्व अभिलेखों में पशुचर भूमि के खाते में दर्ज है। इस पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर बेदखली की कार्रवाई की गई।
अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डीके श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायत नसीरुद्दीनपुर की भूमि गोचर के खाते की है। उक्त भूमि पर अवैध मजार व उर्स मेले को लेकर उनके द्वारा बीते तीन मार्च 2025 को सदर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था।
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उन्होंने बताया कि प्रशासन ने उर्स मेले की अनुमति नहीं दी और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई बीते18 मार्च 2025 को प्रारंभ की गई।
तहसीलदार प्रथम श्रेणी सदर नौ अप्रैल 2025 और 14 अक्टूबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित कर आरसी जारी किया है।
उक्त आदेश के खिलाफ अतिक्रमणकर्ता इम्तियाज उर्फ सोनू द्वारा नौ अप्रैल 2025 व 11 अप्रैल 2025 को अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) के यहां अपील दाखिल की गई थी।
लंबी सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी ने बीते 17 जनवरी को तहसीलदार के आदेश को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी गई।
डीके श्रीवास्तव ने बताया कि इसके बाद भी मौके से अतिक्रमण नहीं हटा था। डीएम के आदेश पर गौचर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान मौके पर डीके श्रीवास्तव माैजूद रहे।
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अपर जिलाधिकारी (भू- राजस्व) सुनील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि तहसील सदर के मौजा नसीरुद्दीनपुर स्थित भूमि राजस्व अभिलेखों में पशुचर भूमि के खाते में दर्ज है। इस पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर बेदखली की कार्रवाई की गई।
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अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डीके श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायत नसीरुद्दीनपुर की भूमि गोचर के खाते की है। उक्त भूमि पर अवैध मजार व उर्स मेले को लेकर उनके द्वारा बीते तीन मार्च 2025 को सदर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था।
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उन्होंने बताया कि प्रशासन ने उर्स मेले की अनुमति नहीं दी और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई बीते18 मार्च 2025 को प्रारंभ की गई।
तहसीलदार प्रथम श्रेणी सदर नौ अप्रैल 2025 और 14 अक्टूबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित कर आरसी जारी किया है।
उक्त आदेश के खिलाफ अतिक्रमणकर्ता इम्तियाज उर्फ सोनू द्वारा नौ अप्रैल 2025 व 11 अप्रैल 2025 को अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) के यहां अपील दाखिल की गई थी।
लंबी सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी ने बीते 17 जनवरी को तहसीलदार के आदेश को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी गई।
डीके श्रीवास्तव ने बताया कि इसके बाद भी मौके से अतिक्रमण नहीं हटा था। डीएम के आदेश पर गौचर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान मौके पर डीके श्रीवास्तव माैजूद रहे।