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Kangra News: घर बैठे कीजिए आवेदन... दो से पांच हजार रुपये में बनेगा फूड लाइसेंस
Sun, 13 Apr 2025 07:11 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sun, 13 Apr 2025 07:11 AM IST
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खास खबर...
खाद्य सुरक्षा विभाग दुकानों के निरीक्षण के लिए शुरू करेगा मुहिम, पहले पंजीकरण और लाइसेंस के लिए दिया जाएगा 14 दिन का समय
फिर भी लाइसेंस न बनाने पर कार्रवाई करेगा विभाग
सचिन चौधरी
धर्मशाला। अब आप घर बैठे फूड लाइसेंस और दुकान का पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दुकान का पंजीकरण करवाने या लाइसेंस लेने के लिए दुकानदार गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फूड सेफ्टी कनेक्ट एप डाउनलोड करें। इसके बाद पंजीकरण या लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद वहां पर मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद दुकानदार का ऑनलाइन पंजीकरण हो जाएगा और लाइसेंस के लिए अप्लाई हो जाएगा।
ऑनलाइन सारे दस्तावेज जमा करवाने के एक सप्ताह के भीतर दुकानदार का पंजीकरण हो जाएगा। वहीं, लाइसेंस भी 60 दिन के भीतर बन जाएगा। इसके लिए विभाग विभाग ने दरें भी तय की हैं। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होटल एंव रेस्तरां का लाइसेंस लेने के लिए एक साल के दो हजार रुपये, दो मीट्रिक टन तक उत्पाद तैयार करने वालों को साल के 3000 और दो मीट्रिक टन से अधिक खाद्य उत्पाद तैयार करने वाले कारोबारियों को एक साल की 5000 लाइसेंस फीस देनी होगी। वहीं पंजीकरण करवाने वाले दुकानदारों को सालाना 100 रुपये फीस देनी होगी।
जिलेभर में दुकानों की जांच और निरीक्षण के लिए विभाग की ओर से मुहिम शुरू की जाएगी। मुहिम के दौरान दुकानों का निरीक्षण कर उनके पंजीकरण और लाइसेंस की जांच की जाएगी। अगर किसी दुकानदार के पास पंजीकरण या लाइसेंस नहीं पाया जाता है तो उसे पहले 14 दिन का समय दिया जाएगा, ताकि वे विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण या लाइसेंस ले सके। अगर 14 दिन बाद भी दुकानदार या कारोबारी इस पर अमल नहीं करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाएगा।
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बिना पंजीकरण के दो लाख और बिना लाइसेंस वाले दुकानदारों पर लगेगा 10 लाख जुर्माना
किसी भी प्रकार की खाद्य वस्तुएं बेचने वाले दुकानदार अगर पंजीकरण नहीं करवाते हैं या फूड लाइसेंस नहीं बनाते हैं तो खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा। पंजीकरण न करवाने वाले दुकानदारों पर दो लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, सालाना 12 लाख रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले दुकानदारों का लाइसेंस न होने पर उनके खिलाफ जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
कोट...
खाद्य वस्तु बेचने वाले हर दुकानदार को फूड लाइसेंस या पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण या लाइसेंस न बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग की से जिले में जांच और निरीक्षण के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। अगर किसी दुकानदार ने पंजीकरण या लाइसेंस नहीं लिया है तो वे समय रहते इस कार्य को पूरा कर लें।
- डॉ. सविता ठाकुर, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग कांगड़ा
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खाद्य सुरक्षा विभाग दुकानों के निरीक्षण के लिए शुरू करेगा मुहिम, पहले पंजीकरण और लाइसेंस के लिए दिया जाएगा 14 दिन का समय
फिर भी लाइसेंस न बनाने पर कार्रवाई करेगा विभाग
सचिन चौधरी
धर्मशाला। अब आप घर बैठे फूड लाइसेंस और दुकान का पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दुकान का पंजीकरण करवाने या लाइसेंस लेने के लिए दुकानदार गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फूड सेफ्टी कनेक्ट एप डाउनलोड करें। इसके बाद पंजीकरण या लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद वहां पर मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद दुकानदार का ऑनलाइन पंजीकरण हो जाएगा और लाइसेंस के लिए अप्लाई हो जाएगा।
ऑनलाइन सारे दस्तावेज जमा करवाने के एक सप्ताह के भीतर दुकानदार का पंजीकरण हो जाएगा। वहीं, लाइसेंस भी 60 दिन के भीतर बन जाएगा। इसके लिए विभाग विभाग ने दरें भी तय की हैं। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होटल एंव रेस्तरां का लाइसेंस लेने के लिए एक साल के दो हजार रुपये, दो मीट्रिक टन तक उत्पाद तैयार करने वालों को साल के 3000 और दो मीट्रिक टन से अधिक खाद्य उत्पाद तैयार करने वाले कारोबारियों को एक साल की 5000 लाइसेंस फीस देनी होगी। वहीं पंजीकरण करवाने वाले दुकानदारों को सालाना 100 रुपये फीस देनी होगी।
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जिलेभर में दुकानों की जांच और निरीक्षण के लिए विभाग की ओर से मुहिम शुरू की जाएगी। मुहिम के दौरान दुकानों का निरीक्षण कर उनके पंजीकरण और लाइसेंस की जांच की जाएगी। अगर किसी दुकानदार के पास पंजीकरण या लाइसेंस नहीं पाया जाता है तो उसे पहले 14 दिन का समय दिया जाएगा, ताकि वे विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण या लाइसेंस ले सके। अगर 14 दिन बाद भी दुकानदार या कारोबारी इस पर अमल नहीं करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाएगा।
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बिना पंजीकरण के दो लाख और बिना लाइसेंस वाले दुकानदारों पर लगेगा 10 लाख जुर्माना
किसी भी प्रकार की खाद्य वस्तुएं बेचने वाले दुकानदार अगर पंजीकरण नहीं करवाते हैं या फूड लाइसेंस नहीं बनाते हैं तो खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा। पंजीकरण न करवाने वाले दुकानदारों पर दो लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं, सालाना 12 लाख रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले दुकानदारों का लाइसेंस न होने पर उनके खिलाफ जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
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खाद्य वस्तु बेचने वाले हर दुकानदार को फूड लाइसेंस या पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण या लाइसेंस न बनाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग की से जिले में जांच और निरीक्षण के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। अगर किसी दुकानदार ने पंजीकरण या लाइसेंस नहीं लिया है तो वे समय रहते इस कार्य को पूरा कर लें।
- डॉ. सविता ठाकुर, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग कांगड़ा