फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Appeal of negligent driving convict dismissed, to be sent to jail

Kangra News: लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी की अपील खारिज, जाना होगा जेल

Mon, 06 Apr 2026 06:26 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 06 Apr 2026 06:26 AM IST
विज्ञापन
Appeal of negligent driving convict dismissed, to be sent to jail
धर्मशाला। लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाकर राहगीर को टक्कर मारने के आरोपी चालक की अपील को अतिरिक्त सत्र न्यायालय धर्मशाला ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आरोपी को दोषी करार देने के फैसले को सही ठहराया है। हालांकि लंबे समय तक चले ट्रायल को देखते हुए सजा में आंशिक संशोधन किया है। दोषी को अब तीन के बजाय एक माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

अदालत ने दोषी चालक को नौ अप्रैल को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार 9 सितंबर 2013 को सुबह करीब 8:15 बजे कांगड़ा के भड़ियाड़ा गांव में बलदेव राज सड़क किनारे घायल अवस्था में मिले थे। मौके पर एक पिकअप वाहन नाले में फंसा हुआ था और पास ही एक टेलीफोन का खंभा गिरा था। जांच के दौरान पता चला कि चालक अजय सिंह निवासी भड़ियाड़ा तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था।
विज्ञापन

पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल शर्मा की अदालत ने पाया कि निचली अदालत के 12 मार्च 2020 के दोषसिद्धि के फैसले में कोई कानूनी कमी नहीं है। निचली अदालत ने विभिन्न धाराओं में तीन माह के कारावास और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने गौर किया कि आरोपी लगभग आठ साल ट्रायल और 6 साल अपील की प्रक्रिया का सामना कर चुका है। इसी आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल शर्मा की अदालत ने सजा में कुछ नरमी बरतते हुए इसे संशोधित कर दिया है। अब दोषी को आईपीसी की धारा 279 के तहत एक माह का साधारण कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, धारा 337 में 500 रुपये, धारा 338 में 1000 रुपये और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया है कि वह 9 अप्रैल को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करे और सजा का पालन करे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed