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Kangra News: एयरपोर्ट विस्तारीकरण... घर पर न मिलने वाले 45 प्रभावितों ने दर्ज कराईं आपत्तियां
Tue, 15 Oct 2024 04:08 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 15 Oct 2024 04:08 AM IST
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धर्मशाला। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम के तहत सेक्शन-21 के तहत गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए 165 और लोगों को नोटिस जारी किए थे। प्रभावितों को एसडीएम कांगड़ा की ओर से अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 14 अक्तूबर तक का समय दिया गया था। इस दौरान एसडीएम के पास 45 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कर अपना दर्द बयां किया है।
जानकारी के अनुसार समाहर्ता एवं भू-अर्जन अधिकारी उपमंडल कांगड़ा की ओर से गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2024 की धारा 21 के तहत 165 के करीब लोगों को ऑनलाइन नोटिस जारी किए थे। ये वे लोग थे, जोकि घर पर उपलब्ध नहीं हो पाए थे। ऐसे लोगों को नोटिस देने के लिए जिला प्रशासन ने वेबसाइट का सहारा लिया था।
जारी नोटिस के माध्यम से जिला प्रशासन ने संबंधित लोगों को सूचित किया था कि यदि किसी हकदार भूमि में उसके अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के उनके दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन दिए गए मापमानों के संबंध में पुनर्वास और पुनर्स्थापन के दावों, आक्षेपों पर 14 अक्तूबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। यह आपत्तियां समाहर्ता एवं भू-अजर्न अधिकारी गगल कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण में स्वयं अपने अधिकृत व्यक्ति को भेजनी थीं। वहीं अब आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा समाप्त होने तक 45 लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। इनमें से अधिकतर लोगों ने आर एंड आर को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के नाम न होने को लेकर भी आपत्तियां पहुंची हैं, जिन पर अब सुनवाई की जाएगी।
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वहीं पुष्टि करते हुए एसडीएम एवं समाहर्ता एवं भू-अर्जन अधिकारी कांगड़ा इंशात जस्वाल ने बताया कि गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जिन लोगों की भूमि को अधिग्रहण किया जाना है, उन्हें घर-घर जाकर नोटिस दिए थे। लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 14 अक्तूबर तक का समय दिया गया था। इस दौरान 45 लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। जिन पर सुनवाई होगी।
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जानकारी के अनुसार समाहर्ता एवं भू-अर्जन अधिकारी उपमंडल कांगड़ा की ओर से गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2024 की धारा 21 के तहत 165 के करीब लोगों को ऑनलाइन नोटिस जारी किए थे। ये वे लोग थे, जोकि घर पर उपलब्ध नहीं हो पाए थे। ऐसे लोगों को नोटिस देने के लिए जिला प्रशासन ने वेबसाइट का सहारा लिया था।
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जारी नोटिस के माध्यम से जिला प्रशासन ने संबंधित लोगों को सूचित किया था कि यदि किसी हकदार भूमि में उसके अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के उनके दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन दिए गए मापमानों के संबंध में पुनर्वास और पुनर्स्थापन के दावों, आक्षेपों पर 14 अक्तूबर तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। यह आपत्तियां समाहर्ता एवं भू-अजर्न अधिकारी गगल कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण में स्वयं अपने अधिकृत व्यक्ति को भेजनी थीं। वहीं अब आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा समाप्त होने तक 45 लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। इनमें से अधिकतर लोगों ने आर एंड आर को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के नाम न होने को लेकर भी आपत्तियां पहुंची हैं, जिन पर अब सुनवाई की जाएगी।
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वहीं पुष्टि करते हुए एसडीएम एवं समाहर्ता एवं भू-अर्जन अधिकारी कांगड़ा इंशात जस्वाल ने बताया कि गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जिन लोगों की भूमि को अधिग्रहण किया जाना है, उन्हें घर-घर जाकर नोटिस दिए थे। लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 14 अक्तूबर तक का समय दिया गया था। इस दौरान 45 लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। जिन पर सुनवाई होगी।