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Kangra News: हेरोइन समेत पकड़े दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
Sat, 27 Sep 2025 05:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sat, 27 Sep 2025 05:07 PM IST
सार
धर्मशाला में विशेष न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी सुखदेव उर्फ नानकू को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया। फैसला करीब सात साल बाद सुनाया गया।
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विस्तार
धर्मशाला। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में आरोपी सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदियाल निवासी डमटाल, तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
यह फैसला विशेष न्यायालय (वफ्फ ट्रिब्यूनल) धर्मशाला के चेयरमैन जसवंत सिंह की अदालत ने सुनाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त 1 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार 14 मार्च 2018 को नारकोटिक्स सेल की टीम ने डमटाल के पास रांची मोड़ पर नाका लगाया था।
इस दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को तलाशी के लिए रोका, लेकिन चालक भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसकी पैंट की जेब से 8.28 ग्राम हेरोइन (डायएसिटाइल मॉर्फिन), मोबाइल फोन और 53,200 रुपये बरामद हुए थे। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। करीब सात साल बाद अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
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यह फैसला विशेष न्यायालय (वफ्फ ट्रिब्यूनल) धर्मशाला के चेयरमैन जसवंत सिंह की अदालत ने सुनाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त 1 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार 14 मार्च 2018 को नारकोटिक्स सेल की टीम ने डमटाल के पास रांची मोड़ पर नाका लगाया था।
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इस दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को तलाशी के लिए रोका, लेकिन चालक भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसकी पैंट की जेब से 8.28 ग्राम हेरोइन (डायएसिटाइल मॉर्फिन), मोबाइल फोन और 53,200 रुपये बरामद हुए थे। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। करीब सात साल बाद अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
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