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HP High Court: एनएचएम में कार्यरत 627 सीएचओ नहीं हटेंगे, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दी राहत; जानें क्या कहा
Tue, 02 Dec 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 02 Dec 2025 05:00 AM IST
सार
हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सीएचओ को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं की जातीं या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एनएचएम कार्यक्रम जारी रहता है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत 627 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सीएचओ को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं की जातीं या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एनएचएम कार्यक्रम जारी रहता है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश दिए हैं।
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अदालत ने प्रतिवादियों को 29 नवंबर के उक्त संचार का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं को यदि कोई अन्य शिकायत है, तो उपयुक्त न्यायालय में नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से 19 सितंबर 2022 के विज्ञापन को रद्द करने की मांग की थी। इसके तहत एनएचएम में सीएचओ के 723 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे पहले से ही अनुबंध आधार पर 4 से 5 साल की सेवा प्रदान कर चुके हैं। याचिकाकर्ताओं को आउटसोर्सिंग एजेंसी यानी लाइफकेयर लिमिटेड के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए एनएचएम की ओर से अनुमोदित पदों के विरुद्ध राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में लगाया गया है।
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