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हिमाचल प्रदेश: ग्रामीण इलाकों में सामान बेचने वाले लोगों के बनेंगे स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस, नियम लागू; जानें

Fri, 26 Sep 2025 02:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 26 Sep 2025 02:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग की ओर से स्ट्रीट वेडिंग लाइसेंस के नियम लागू किए हैं। अब ग्रामीण इलाकों में सामान बेचने वाले लोगों के स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal Street vending licenses will be issued for those selling goods in rural areas rules apply
ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग हिमाचल प्रदेश। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सामान बेचने वाले लोगों के स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस बनाने के लिए विक्रेताओं की पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके अलावा एक से अधिक पंचायतों में सामान बेचने वालों को खंड विकास अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। पंचायती राज विभाग की ओर से स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस के नियम लागू किए हैं। वीरवार को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। स्ट्रीट वेंडिंग में विक्रेताओं का फार्म भरा जाएगा। इसमें विक्रेताओं का फोटो सहित काम का ब्योरा लिखा होगा।

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फुटपाथ पर बिक्री की अनुमति नहीं होगी, जिससे आम जनता को परेशानी न हो। ग्रामीण पथ विक्रेता के लिए न्यूनतम चार वाई चार फुट का स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायत अपनी आम या विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर प्राकृतिक बाजार घोषित करेगी। प्रत्येक ग्रामीण विक्रेता, जिसे लाइसेंस जारी किया गया है, उसे निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा समय-समय पर निर्धारित विक्रय शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रत्येक लाइसेंस जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
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इसके अलावा पंचायत अपनी आम या विशेष बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा इन स्ट्रीट वेंडिंग के नियमों के तहत ऐसे क्षेत्रों को विक्रय क्षेत्र घोषित करेगी, जहां लोगों की आवाजाही उचित रूप से अच्छी हो और जहां स्थान भी उपलब्ध हो। 18 वर्ष व इससे ज्यादा आयुवर्ग के लोगों को लाइसेंस बनेंगे।

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