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हिमाचल: धारा 118 के संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी सेलेक्ट कमेटी, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी होंगे सभापति
Tue, 16 Dec 2025 04:00 AM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 16 Dec 2025 04:00 AM IST
सार
धारा 118 के संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के सभापति राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी होंगे, जबकि भाजपा के चार अन्य विधायक भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश भू अभिधृति एवं भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 पर विचार के लिए सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के सभापति राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी होंगे, जबकि भाजपा के चार अन्य विधायक भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। इस विधेयक को शीत सत्र के दौरान तपोवन में विधानसभा में रखा गया था। यह पारित नहीं हो पाया था और इसे प्रवर समिति को विचार-विमर्श के लिए भेजने के बाद दोबारा अगले सत्र में सदन में रखने का निर्णय हुआ था।
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राज्य विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। इस कमेटी के सभापति राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। इसके सदस्य पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, भाजपा विधायक सुखराम चौधरी, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा, कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल, संजय रतन, भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल और कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा होंगे। संशोधन विधेयक में कई धाराओं के प्रावधानों को सरल करने का प्रस्ताव किया गया है। कृषि सहकारी सभाओं के लिए जमीन को लीज पर लेने में छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषकों को भवन किराये पर लेने के लिए दस वर्ष तक छूट, धारा-118 के तहत जमीन लेने के बाद बनाए गए फ्लैट को हस्तांतरित करने के बाद दोबारा धारा-118 के तहत अनुुमति लेने में छूट देने जैसे कुछ प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं।
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हालांकि, विपक्ष ने इस पर चर्चा में भाग लेते हुए वापस लेने या सेलेक्ट कमेटी को भेजने की बात की थी। इसे हिमाचल के हितों के प्रभावित होने से जुड़ा मामला बताया था तो इसे प्रवर समिति को भेजने का फैसला लिया गया। अब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रवर समिति के गठन के लिए विधानसभा सदस्यों को नामित कर दिया, जिसके बाद अधिसूचना जारी की गई है।
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