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Hamirpur (Himachal) News: लापरवाही से वाहन चलाने पर दोषी चालक को दो साल का कारावास
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हमीरपुर। लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी वाहन चालक को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बड़सर मनुप्रिया की अदालत ने दो साल के कारावास और 6,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी सतीश कुमार ने की है। 30 जून 2012 को हरसौर में सड़क से गुजर रही एक निजी बस को हरियाणा नंबर के ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी।
ट्रक को विकास कुमार, पुत्र रमेश कुमार, गांव मुहल्ला नंबर 09, इस्लाम नगर, सहारनुपर, उत्तरप्रदेश चला रहा था। ट्रक की टक्कर से यह निजी बस पहाड़ी से नीचे गिर गई। इस हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई, जबकि अन्य यात्रियों को चोटें आईं थीं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने छानबीन के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत तीन माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 337, 338, 304-ए में दो साल का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, जबकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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ट्रक को विकास कुमार, पुत्र रमेश कुमार, गांव मुहल्ला नंबर 09, इस्लाम नगर, सहारनुपर, उत्तरप्रदेश चला रहा था। ट्रक की टक्कर से यह निजी बस पहाड़ी से नीचे गिर गई। इस हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई, जबकि अन्य यात्रियों को चोटें आईं थीं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने छानबीन के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत तीन माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 337, 338, 304-ए में दो साल का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, जबकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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