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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Two years imprisonment for possessing chitta and hashish, fine of Rs 25,000

Hamirpur (Himachal) News: चिट्टा और चरस रखने के दोषी को दो साल कैद, 25 हजार जुर्माना

Fri, 04 Oct 2024 07:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2024 07:24 PM IST
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु की अदालत ने आरोपी शिव कुमार भाटिया निवासी भोटा तहसील बड़सर को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 21 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को दो साल की कैद और 25000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।


24 फरवरी 2021 को लगभग 3:05 बजे पुलिस थाना सदर हमीरपुर में कार्यरत एएसआई कुलवंत के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने बजूर नाला भोटा में यातायात जांच के लिए एक नाका लगाया था। आरोपी शिव कुमार भाटिया सलौनी की तरफ से स्कूटर पर आया और जांच के दौरान आरोपी शिव कुमार भाटिया से 9.54 ग्राम चरस और 5.25 ग्राम हेरोइन को कब्जे में लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 20 और 21 के तहत अपराध दर्ज किया गया। सहायक न्यायवादी राहुल चोपड़ा ने इस केस में सरकार की ओर से पैरवी की। अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों की जांच की। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु ने अभियुक्त शिव कुमार भाटिया को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और उसे दो साल की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना न चुकाने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध करने के लिए भी दोषी ठहराया गया है और उसे तीन माह की कैद और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना न चुकाने पर अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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