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Hamirpur (Himachal) News: चिट्टा तस्करी में दो दोषियों को छह-छह माह का कठोर कारावास
Thu, 27 Aug 2026 01:07 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:07 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। 6.34 ग्राम चिट्टा रखने और नशे के सेवन के मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय सचिन रघु की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोषियों की पहचान विशाल बन्याल और मनीष ठाकुर निवासी चोलथरा, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी के रूप में हुई है।
अदालत ने दोनों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी), 27 और 29 के तहत दोषी ठहराया। धारा 21(बी) के तहत छह-छह माह की कैद और 15-15 हजार जुर्माना और धारा 27 के तहत तीन-तीन माह की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला 17 सितंबर 2022 का है।
इसमें सदर थाना हमीरपुर की पुलिस ने सूचना के आधार पर मंडप अमरोह चौक के पास नादौन की ओर से आ रही ऑल्टो कार को रोककर तलाशी ली थी। कार के हैंडब्रेक कंसोल से 6.34 ग्राम चिट्टा, दो इंसुलिन सिरिंज और एक चम्मच बरामद हुए थे।
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मेडिकल जांच में दोनों के रक्त नमूनों में भी नशीले पदार्थ के अंश पाए गए थे। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने की।
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हमीरपुर। 6.34 ग्राम चिट्टा रखने और नशे के सेवन के मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय सचिन रघु की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोषियों की पहचान विशाल बन्याल और मनीष ठाकुर निवासी चोलथरा, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी के रूप में हुई है।
अदालत ने दोनों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी), 27 और 29 के तहत दोषी ठहराया। धारा 21(बी) के तहत छह-छह माह की कैद और 15-15 हजार जुर्माना और धारा 27 के तहत तीन-तीन माह की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला 17 सितंबर 2022 का है।
इसमें सदर थाना हमीरपुर की पुलिस ने सूचना के आधार पर मंडप अमरोह चौक के पास नादौन की ओर से आ रही ऑल्टो कार को रोककर तलाशी ली थी। कार के हैंडब्रेक कंसोल से 6.34 ग्राम चिट्टा, दो इंसुलिन सिरिंज और एक चम्मच बरामद हुए थे।
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मेडिकल जांच में दोनों के रक्त नमूनों में भी नशीले पदार्थ के अंश पाए गए थे। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने की।