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Hamirpur (Himachal) News: कचरा प्रबंधन नियमों पर नौ अक्तूबर तक मांगे सुझाव
Wed, 23 Sep 2026 01:02 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:02 AM IST
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हमीरपुर। नगर निगम हमीरपुर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 के प्रारूप पर आम जनता से नौ अक्तूबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। लोग अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में नगर निगम आयुक्त के नाम भेज सकते हैं।
नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि शहरी विकास विभाग के निदेशालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रस्तावित उप-विधियों का प्रारूप नगर निगम को भेजा है। प्रारूप में स्थानीय जरूरतों, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार आवश्यक संशोधन का प्रावधान है। नगर निगम में मासिक कचरा उपयोगकर्ता शुल्क और उप-विधियों के उल्लंघन पर निर्धारित जुर्माने की दरें लागू होंगी।
आयुक्त ने बताया कि सुझाव और आपत्तियां नौ अक्तूबर तक नगर निगम कार्यालय में जमा करवाई जा सकती हैं। इन्हें निगम की ई-मेल पर भी भेजा जा सकता है। संवाद
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नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि शहरी विकास विभाग के निदेशालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रस्तावित उप-विधियों का प्रारूप नगर निगम को भेजा है। प्रारूप में स्थानीय जरूरतों, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार आवश्यक संशोधन का प्रावधान है। नगर निगम में मासिक कचरा उपयोगकर्ता शुल्क और उप-विधियों के उल्लंघन पर निर्धारित जुर्माने की दरें लागू होंगी।
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आयुक्त ने बताया कि सुझाव और आपत्तियां नौ अक्तूबर तक नगर निगम कार्यालय में जमा करवाई जा सकती हैं। इन्हें निगम की ई-मेल पर भी भेजा जा सकता है। संवाद