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तीस किलोमीटर दायरे से बाहर तबादला शर्त की हो समीक्षा : संघ
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हमीरपुर। राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय हीर ने कहा कि हाल ही में हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों की तबादला नीति में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। शिक्षकों के तबादले के लिए अब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है। यानी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादला होने के लिए तीस किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है। इस शर्त के बाद हमीरपुर और ऊना जिले में 30 किलोमीटर दायरे के चलते अधिकांश शिक्षकों को जिले से बाहर तबादले करवाने पड़ रहे हैं। इस दायरे को 20 किलोमीटर तय करने की मांग शिक्षक संगठनों ने उठाई है।
राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय हीर ने प्रदेश सरकार से इस नियम को रिव्यू करने की मांग उठाई है यह निर्णय बैकडेट से लागू किया जा रहा है। निर्णय को अधिसूचना की तिथि के बाद से ही लागू करना कानूनी रूप से सही होगा। पूर्व सरकारों की ओर से किए गए तबादला आदेशों में जिन शर्तों में छूट देकर तबादले हुए हैं, वह सारे तबादले अवैध नहीं माने जा सकते हैं। उनके स्टे की अवधि को नए नियम के अनुसार क्लब करना और उसी स्टे के आधार पर नया तबादला 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर करना वैधानिक दृष्टि से चुनौती योग्य है। नया नियम अधिसूचना की तिथि के उपरांत होने वाले तबादलों पर ही लागू किया जाए। इस बारे में संघ की नादौन इकाई ने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। टीजीटी कला संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि 26 जनवरी से तबादलों पर लगी रोक हटाई जाए और दूरी की शर्त 30 किलोमीटर से घटाकर 20 किलोमीटर की जाए। इसके अलावा महंगाई भत्ते की बकाया किस्तें भी शीघ्र जारी की जाएं। टीजीटी कला संघ ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव से आग्रह किया है कि कक्षा 10 में सामाजिक अध्ययन विषय के पेपर के लिए अवकाश दिया जाए। इसका आश्वासन बोर्ड के पूर्व सचिव डॉ. हरीश गज्जू ने संघ को दिया था और इसके चलते अधिक पाठ्यक्रम वाले सामाजिक अध्ययन के पेपर की तैयारी को अवकाश मिलता था।
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राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और महासचिव विजय हीर ने प्रदेश सरकार से इस नियम को रिव्यू करने की मांग उठाई है यह निर्णय बैकडेट से लागू किया जा रहा है। निर्णय को अधिसूचना की तिथि के बाद से ही लागू करना कानूनी रूप से सही होगा। पूर्व सरकारों की ओर से किए गए तबादला आदेशों में जिन शर्तों में छूट देकर तबादले हुए हैं, वह सारे तबादले अवैध नहीं माने जा सकते हैं। उनके स्टे की अवधि को नए नियम के अनुसार क्लब करना और उसी स्टे के आधार पर नया तबादला 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर करना वैधानिक दृष्टि से चुनौती योग्य है। नया नियम अधिसूचना की तिथि के उपरांत होने वाले तबादलों पर ही लागू किया जाए। इस बारे में संघ की नादौन इकाई ने भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। टीजीटी कला संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि 26 जनवरी से तबादलों पर लगी रोक हटाई जाए और दूरी की शर्त 30 किलोमीटर से घटाकर 20 किलोमीटर की जाए। इसके अलावा महंगाई भत्ते की बकाया किस्तें भी शीघ्र जारी की जाएं। टीजीटी कला संघ ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव से आग्रह किया है कि कक्षा 10 में सामाजिक अध्ययन विषय के पेपर के लिए अवकाश दिया जाए। इसका आश्वासन बोर्ड के पूर्व सचिव डॉ. हरीश गज्जू ने संघ को दिया था और इसके चलते अधिक पाठ्यक्रम वाले सामाजिक अध्ययन के पेपर की तैयारी को अवकाश मिलता था।
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