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मंदिरों में मास्क के बिना नहीं होंगे दर्शन, सख्ती बढ़ी
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हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने मुख्य मंदिरों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी के अनुसार सभी मंदिरों में मास्क के बगैर दर्शन न करने देने का नियम सख्ती से लागू किया जाएगा।
यह आदेश उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर समेत जिले के अन्य सभी मंदिरों में लागू रहेंगे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटे की अवधि के भीतर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। व्यवस्था 9 अगस्त सुबह से ही लागू कर दी जाएगी।
जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने कोविड-19 संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में चेक पोस्ट स्थापित करने और पर्याप्त पुलिस कर्मचारी और होमगार्ड तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। बड़सर के एसडीएम को भी उचित कदम उठाने और पुलिस का सहयोग करने के आदेश दिए हैं। मंदिर परिसर, सभी प्रवेश द्वारों और चेक पोस्टों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सेनिटाइजर और हैंडवॉश इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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जिला दंडाधिकारी के आदेशों और कोविड-19 संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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यह आदेश उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर समेत जिले के अन्य सभी मंदिरों में लागू रहेंगे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटे की अवधि के भीतर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। व्यवस्था 9 अगस्त सुबह से ही लागू कर दी जाएगी।
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जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने कोविड-19 संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में चेक पोस्ट स्थापित करने और पर्याप्त पुलिस कर्मचारी और होमगार्ड तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। बड़सर के एसडीएम को भी उचित कदम उठाने और पुलिस का सहयोग करने के आदेश दिए हैं। मंदिर परिसर, सभी प्रवेश द्वारों और चेक पोस्टों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सेनिटाइजर और हैंडवॉश इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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जिला दंडाधिकारी के आदेशों और कोविड-19 संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।