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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोबारा होगा सर्वे : राजेश
Thu, 16 Jan 2025 12:32 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 16 Jan 2025 12:32 AM IST
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निर्धारित मानदंडों के पूर्ण होने पर ही लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
बिझड़ी (हमीरपुर)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन व्यक्तियों को पिछले सर्वे में मकान नहीं मिल पाया था, उनके लिए एक बार फिर से सरकार की ओर से सर्वे करवाया जाएगा।
वहीं, जिन लोगों के मकान कच्चे हैं, बरसात में गिर चुके हैं, ऐसे परिवारों का एक बार फिर सर्वे करवाया जा रहा है। यह सर्वे पंचायत सचिवों के माध्यम से किया जाएगा। विकास खंड अधिकारी बिझड़ी राजेश कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से निर्धारित मानदंडों को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को ही आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह अपनी-अपनी पंचायतों के सचिवों से मिलकर अपना नाम आवास सूची में दर्ज करवाएं, ताकि उन्हें आने वाले समय में इस योजना का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि चारपहिया वाहन, 50,000 या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसा कोई परिवार जिसका एक सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, परिवार का यदि कोई सदस्य 15000 रुपये से अधिक प्रतिमाह कमाता हो, आयकर का भुगतान करता हो, अढ़ाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक हो, को इस योजना के तहत आवास की सुविधा नहीं मिल पाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिझड़ी (हमीरपुर)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन व्यक्तियों को पिछले सर्वे में मकान नहीं मिल पाया था, उनके लिए एक बार फिर से सरकार की ओर से सर्वे करवाया जाएगा।
वहीं, जिन लोगों के मकान कच्चे हैं, बरसात में गिर चुके हैं, ऐसे परिवारों का एक बार फिर सर्वे करवाया जा रहा है। यह सर्वे पंचायत सचिवों के माध्यम से किया जाएगा। विकास खंड अधिकारी बिझड़ी राजेश कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से निर्धारित मानदंडों को पूर्ण करने वाले व्यक्ति को ही आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह अपनी-अपनी पंचायतों के सचिवों से मिलकर अपना नाम आवास सूची में दर्ज करवाएं, ताकि उन्हें आने वाले समय में इस योजना का लाभ मिल सके।
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उन्होंने कहा कि चारपहिया वाहन, 50,000 या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसा कोई परिवार जिसका एक सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, परिवार का यदि कोई सदस्य 15000 रुपये से अधिक प्रतिमाह कमाता हो, आयकर का भुगतान करता हो, अढ़ाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक हो, को इस योजना के तहत आवास की सुविधा नहीं मिल पाएगी।
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