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Hamirpur (Himachal) News: छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को एक साल की सजा
Tue, 15 Jul 2025 07:09 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 15 Jul 2025 07:09 AM IST
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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी टीना मल्होत्रा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत नंबर-3 हमीरपुर टीना मल्होत्रा ने सोमवार को छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी आशीष उर्फ ऋषु निवासी तहसील नादौन को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत एक साल की सजा सुनाई है।
यह मामला 17 फरवरी 2020 का है, जब रात करीब 12:30 बजे आरोपी ने महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर 19 फरवरी 2020 को महिला थाना हमीरपुर में एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354, 354ए व 506 के तहत दर्ज हुई। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान अदालत में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक रीतिका तेजटा ने पैरवी करते हुए कुल 11 गवाह पेश किए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धारा 354 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास, धारा 354 ए के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास धारा 506 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत नंबर-3 हमीरपुर टीना मल्होत्रा ने सोमवार को छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी आशीष उर्फ ऋषु निवासी तहसील नादौन को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत एक साल की सजा सुनाई है।
यह मामला 17 फरवरी 2020 का है, जब रात करीब 12:30 बजे आरोपी ने महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर 19 फरवरी 2020 को महिला थाना हमीरपुर में एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354, 354ए व 506 के तहत दर्ज हुई। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान अदालत में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक रीतिका तेजटा ने पैरवी करते हुए कुल 11 गवाह पेश किए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धारा 354 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास, धारा 354 ए के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास धारा 506 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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