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अब शनिवार को भी खुले रहेंगे बाजार, शाम 7 बजे तक छूट
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रविवार को बाजार बंद रहने के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा।
- फोटो : Hamirpur-HP
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हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर जिला हमीरपुर में दुकानों के खुलने पर लगाई गई कुछ पाबंदियों में अब छूट प्रदान की गई है। जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने 10 जनवरी को जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए यह छूट प्रदान की है। जिलाधीश की ओर से जारी संशोधित आदेशों के अनुसार अब जिलाभर में सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी।
जिले के सभी बाजार शनिवार-रविवार के बजाय अब केवल रविवार को ही बंद रहेंगे। इससे जिलाभर के कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में जिलाधीश की ओर से 10 जनवरी को जारी अन्य आदेश यथावत रहेंगे। जिलाधीश ने सामाजिक, धार्मिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विवाह, अंतिम संस्कार और अन्य आयोजनों के संबंध में जारी आदेशों में भी आंशिक संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार इन सभी समारोहों एवं कार्यक्रमों के इंडोर आयोजन के लिए 50 फीसदी क्षमता और अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी। जबकि, आउटडोर एवं खुले स्थानों पर आयोजन के लिए भी 50 फीसदी क्षमता और अधिकतम 300 लोगों की अनुमति होगी। इन सभी आयोजनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल कोविड डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉटइन के माध्यम से संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। जिलाधीश ने बताया कि ये संशोधित आदेश 17 जनवरी, सोमवार से लागू होंगे।
रविवार को बाजार बंद रखने की पुरानी प्रथा
जिलाभर में रविवार को बाजार बंद रखने की प्रथा काफी पुरानी है। हमीरपुर में रविवार को दुकानदार साप्ताहिक अवकाश पर रहते हैं। ऐसे में कोविड-19 को रोकने के लिए संशोधित आदेशों का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं, सर्दियों के मौसम में शाम को सात बजे आजकल जल्द अंधेरा हो जाता है। ठंड की वजह से अधिकतर कारोबारी सात बजे तक अपनी दुकानें बंद कर देते हैं।
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जिले के सभी बाजार शनिवार-रविवार के बजाय अब केवल रविवार को ही बंद रहेंगे। इससे जिलाभर के कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में जिलाधीश की ओर से 10 जनवरी को जारी अन्य आदेश यथावत रहेंगे। जिलाधीश ने सामाजिक, धार्मिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विवाह, अंतिम संस्कार और अन्य आयोजनों के संबंध में जारी आदेशों में भी आंशिक संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार इन सभी समारोहों एवं कार्यक्रमों के इंडोर आयोजन के लिए 50 फीसदी क्षमता और अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी। जबकि, आउटडोर एवं खुले स्थानों पर आयोजन के लिए भी 50 फीसदी क्षमता और अधिकतम 300 लोगों की अनुमति होगी। इन सभी आयोजनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल कोविड डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉटइन के माध्यम से संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। जिलाधीश ने बताया कि ये संशोधित आदेश 17 जनवरी, सोमवार से लागू होंगे।
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रविवार को बाजार बंद रखने की पुरानी प्रथा
जिलाभर में रविवार को बाजार बंद रखने की प्रथा काफी पुरानी है। हमीरपुर में रविवार को दुकानदार साप्ताहिक अवकाश पर रहते हैं। ऐसे में कोविड-19 को रोकने के लिए संशोधित आदेशों का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं, सर्दियों के मौसम में शाम को सात बजे आजकल जल्द अंधेरा हो जाता है। ठंड की वजह से अधिकतर कारोबारी सात बजे तक अपनी दुकानें बंद कर देते हैं।
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