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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   No bail for the accused in the case of death and assault of a girl

Hamirpur (Himachal) News: युवती की मौत और मारपीट मामले में आरोपी को जमानत नहीं

Mon, 09 Feb 2026 12:05 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 09 Feb 2026 12:05 AM IST
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हमीरपुर। सदर थाना के तहत सलासी क्षेत्र में शराब के नशे में चर्चित वाहन दुर्घटना और मारपीट की घटना के बाद युवती की मौत से जुड़े मामले में आरोपी अजय कुमार को राहत नहीं मिली है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी के आचरण को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। इस मामले में अभी तक पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने घायल युवती को अस्पताल पहुंचाते समय गलत नाम बताकर पहचान छिपाने की कोशिश की और उसे अपनी बहन बताया।
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वहीं, बाद में अन्य साथी आरोपी सागरदीप के साथ अस्पताल से फरार हो गया और खून से सने कपड़े धोकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। अदालत ने माना कि आरोपी ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन को गुमराह किया है। आरोपियों ने बीते आठ जनवरी को सलासी में निजी बस को रोक कर बस कंडक्टर नरेश कुमार और अन्य के साथ मारपीट की तथा घटना के बाद मौके से भाग गए।
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न्यायालय ने कहा कि आरोपी को जमानत देने पर गवाहों को धमकाने और जांच प्रभावित होने की प्रबल आशंका है। आरोपी अजय सेना में जवान है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत याचिका पर की गई टिप्पणियां केवल इस आवेदन के निपटारे तक सीमित हैं और केस की मेरिट पर प्रभाव नहीं डालेंगी। यह आदेश छह फरवरी को सुनाया गया।
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