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नियमों की अवहेलना पर सिविल सप्लाई के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड

Thu, 18 Nov 2021 11:21 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 18 Nov 2021 11:21 PM IST
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License suspended for medical store of Hamirpur Hospital for disobeying rules
License suspended for medical store of Hamirpur Hospital for disobeying rules
हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश दवा नियंत्रक विभाग ने नियमों की अवहेलना पर राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के मेडिकल स्टोर संचालक का ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया है।
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यह मेडिकल स्टोर डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर के परिसर में है। ड्रग लाइसेंस ऑथोरिटी ने इस दुकान का लाइसेंस तीन दिन के लिए सस्पेंड किया है। ड्रग लाइसेंस रद्द होने पर जिलाभर के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप है। इससे पूर्व जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में आरकेएस के तहत संचालित मेडिकल स्टोर संचालक का लाइसेंस भी रद्द किया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टोर संचालक का लाइसेंस सस्पेंड होने के कारण यह दुकान वीरवार को बंद रही। इस कारण अस्पताल में उपचार के लिए वाले मरीजों को अस्पताल में सस्ते दामों पर दवाइयां नहीं मिली।
दवाइयां लेने के लिए लोगों को बाहरी मेडिकल स्टोरों पर अधिक रुपये खर्च करने पड़े। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने सिविल सप्लाई के मेडिकल स्टोर में अनियमितताओं की शिकायत पुलिस में की थी। पुलिस ने जांच के लिए राज्य दवा नियंत्रक को लिखा। इसके बाद लाइसेंस ऑथोरिटी ने ड्रग इंस्पेक्टर को जांच सौंपी। ड्रग इंस्पेक्टर की जांच में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियम 65 का उल्लंघन पाया। इसमें स्टॉक में त्रुटियों के साथ-साथ तीन फार्मासिस्ट के स्थान पर महज एक फार्मासिस्ट की ही नियुक्ति पाई गई।
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सिविल सप्लाई की यह दुकान 24 घंटे खुली रहती है। इस हिसाब से नियमों के अनुसार यहां तीन फार्मासिस्ट अनिवार्य है, लेकिन रिकार्ड में महज एक ही फार्मासिस्ट दर्ज पाया गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने लाइसेंस ऑथोरिटी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर दिनेश गौतम ने कहा कि सिविल सप्लाई के मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तीन दिन के लिए संस्पेंड हुआ है। स्टॉक और फार्मासिस्ट की नियुक्ति में त्रुटियां पाई गई हैं।
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क्या कहती हैं लाइसेंस ऑथोरिटी
असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर कमलेश ने कहा कि सिविल सप्लाई के मेडिकल स्टोर में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियम 65 का उल्लंघन कर इसके तहत अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके तहत लाइसेंस ऑथोरिटी ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तीन दिन के लिए सस्पेंड किया है। तीन दिन के लिए यह दुकान बंद रहेगी।

मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हुआ सस्पेंड: शर्मा
सिविल सप्लाई के क्षेत्रीय प्रबंधक जयदेव शर्मा ने कहा कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी तो नहीं है, लेकिन लाइसेंस सस्पेंड हुआ है और दुकान तीन दिन के लिए बंद रहेगी।
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