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कर्फ्यू पास जारी कर सकेंगे कृषि-बागवानी विभाग के अधिकारी
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हमीरपुर। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कृषि कार्यों से जुड़े लोगों को कर्फ्यू पास प्रदान करने के लिए कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों को अधिकृत करने के आदेश पारित किए हैं।
कृषि विभाग में उप निदेशक कृषि, विषयवाद विशेषज्ञ, कृषि विकास अधिकारी, बागवानी विभाग में उपनिदेशक बागवानी तथा कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के सचिव संविदा किसानों/किसानों और उनके मजदूरों को कृषि संबंधित कार्यों के लिए कर्फ्यू पास जारी कर सकेंगे। मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार किसानों को खेती-बाड़ी के कार्यों में छूट दी गई है। कर्फ्यू एवं लॉकडाउन के बावजूद नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का खतरा कम नहीं हुआ है और समाज की संपूर्ण सुरक्षा एवं सभी नागरिकों को सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए सामाजिक दूरी के आधार पर ही कार्य करना होगा।
आगामी कुछ दिनों में गेहूं, जौ, सरसों, आलू एवं मटर इत्यादि फसलों की कटाई और तुड़ाई का कार्य शुरू हो जाएगा। इस दौरान कृषक सरकार एवं जिला प्रशासन की ओर से सुझाए गए निवारक उपायों का अवश्य ध्यान रखें। फसल कटाई और अन्य कृषि कार्यों के दौरान केवल अपना ही परिवार खेत में कार्य करें। कार्य के दौरान सभी पारिवारिक सदस्य मास्क का प्रयोग अवश्य करें। यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी या कृषक मजदूर आपके साथ कटाई कार्य में आवश्यक रूप से भाग ले रहा हो तो उस स्थिति में निश्चित दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का मानक पूरी दृढ़ता के साथ अपनाएं।
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फसल कटाई का कार्य मशीनों से या दराटी की सहायता से किया जा रहा हो तो दराटी एक-दूसरे को देने से पहले उसका उपचार अवश्य कर लें। गेहूं की गहाई के दौरान थ्रेशर मालिक को दिन व समय परिवार के हिसाब से तय करना होगा। एक ही परिवार की उपज एक समय में गहाई जाए। तत्पश्चात बारी के अनुसार पहले परिवार के जाने तथा फसल उठाने के उपरांत ही अन्य परिवार अपनी फसल थ्रेशिंग स्थान पर ला सकेगा। इस दौरान भी मास्क पहनने, निश्चित दूरी तथा नियमित तौर पर हाथ धोने इत्यादि की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। इन्हीं मानकों और स्वास्थ्य-नियमों का पालन क्रमश: खेतों की जुताई (मशीनों या बैलों से), बिजाई, निराई, गुड़ाई व पौधरोपण के दौरान भी किया जाए।
उन्होंने आग्रह किया कि सभी सामाजिक कार्य जो अत्यंत जरूरी न हों, अनिश्चित समय के लिए टाल दिए जाएं। स्वच्छता, चेहरे पर मास्क, अभिवादन में केवल हाथ जोड़कर नमस्कार तथा निश्चित दूरी का पूरा ध्यान रखा जाए। गांव की पगडंडियों पर पैदल चल रहे हों या घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य पहनें। एक-दूसरे के घर या रिश्तेदारी में अनावश्यक रूप से बिल्कुल न जाएं और जरूरी हो तो मास्क व निश्चित दूरी को अपनाएं
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कृषि विभाग में उप निदेशक कृषि, विषयवाद विशेषज्ञ, कृषि विकास अधिकारी, बागवानी विभाग में उपनिदेशक बागवानी तथा कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के सचिव संविदा किसानों/किसानों और उनके मजदूरों को कृषि संबंधित कार्यों के लिए कर्फ्यू पास जारी कर सकेंगे। मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार किसानों को खेती-बाड़ी के कार्यों में छूट दी गई है। कर्फ्यू एवं लॉकडाउन के बावजूद नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का खतरा कम नहीं हुआ है और समाज की संपूर्ण सुरक्षा एवं सभी नागरिकों को सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए सामाजिक दूरी के आधार पर ही कार्य करना होगा।
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आगामी कुछ दिनों में गेहूं, जौ, सरसों, आलू एवं मटर इत्यादि फसलों की कटाई और तुड़ाई का कार्य शुरू हो जाएगा। इस दौरान कृषक सरकार एवं जिला प्रशासन की ओर से सुझाए गए निवारक उपायों का अवश्य ध्यान रखें। फसल कटाई और अन्य कृषि कार्यों के दौरान केवल अपना ही परिवार खेत में कार्य करें। कार्य के दौरान सभी पारिवारिक सदस्य मास्क का प्रयोग अवश्य करें। यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी या कृषक मजदूर आपके साथ कटाई कार्य में आवश्यक रूप से भाग ले रहा हो तो उस स्थिति में निश्चित दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का मानक पूरी दृढ़ता के साथ अपनाएं।
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फसल कटाई का कार्य मशीनों से या दराटी की सहायता से किया जा रहा हो तो दराटी एक-दूसरे को देने से पहले उसका उपचार अवश्य कर लें। गेहूं की गहाई के दौरान थ्रेशर मालिक को दिन व समय परिवार के हिसाब से तय करना होगा। एक ही परिवार की उपज एक समय में गहाई जाए। तत्पश्चात बारी के अनुसार पहले परिवार के जाने तथा फसल उठाने के उपरांत ही अन्य परिवार अपनी फसल थ्रेशिंग स्थान पर ला सकेगा। इस दौरान भी मास्क पहनने, निश्चित दूरी तथा नियमित तौर पर हाथ धोने इत्यादि की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। इन्हीं मानकों और स्वास्थ्य-नियमों का पालन क्रमश: खेतों की जुताई (मशीनों या बैलों से), बिजाई, निराई, गुड़ाई व पौधरोपण के दौरान भी किया जाए।
उन्होंने आग्रह किया कि सभी सामाजिक कार्य जो अत्यंत जरूरी न हों, अनिश्चित समय के लिए टाल दिए जाएं। स्वच्छता, चेहरे पर मास्क, अभिवादन में केवल हाथ जोड़कर नमस्कार तथा निश्चित दूरी का पूरा ध्यान रखा जाए। गांव की पगडंडियों पर पैदल चल रहे हों या घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य पहनें। एक-दूसरे के घर या रिश्तेदारी में अनावश्यक रूप से बिल्कुल न जाएं और जरूरी हो तो मास्क व निश्चित दूरी को अपनाएं
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