{"_id":"5e6fbf598ebc3ea7b42ec348","slug":"health-hamirpur-hp-news-sml3277381105","type":"story","status":"publish","title_hn":"होटल-गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की जानकारी न दी तो होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
होटल-गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की जानकारी न दी तो होगी कार्रवाई
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हमीरपुर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के नारियल चढ़ाने, नारियल खरीदने और बेचने, निजी व सरकारी सरायों के सभागार में भीड़ के रूप में एकत्रित होने, मंदिर भवन में लंबे समय तक ठहरने और मंदिर क्षेत्र में निजी लंगर पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बड़सर विधानसभा क्षेत्र के सभी होटलों और गेस्ट हाउसों को श्रद्धालुओं की पूर्ण जानकारी और श्रद्धालुओं द्वारा पूर्व में की गई यात्रियों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
इन आदेशों की अवहेलना करने वाले होटल व गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना वायरस के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से जारी परामर्श के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जिला में किसी भी प्रकार के मेलों, उत्सवों, पर्व, टूर्नामेंट या अन्य ऐसे सार्वजनिक आयोजनों को महामारी के नियंत्रण में आने तक स्थगित करने के आदेश पारित किए हैं। इस दौरान ऐसे आयोजन भी स्थगित होंगे, जिनमें बड़ी संख्या में लोग एक साथ भाग लेते हैं। आदेशों के अनुसार अगर किसी निश्चित समयावधि में कोई धार्मिक आयोजन करवाना अवश्य हो तो ऐसे आयोजनों में आम लोगों को अति आवश्यक न होने पर एकत्र न होने संबंधी परामर्श जारी किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे आयोजन स्थलों पर कोरोना वायरस से बचाव व जागरूकता संबंधी प्रचार सामग्री का भी प्रभावी ढंग से प्रदर्शन व आवंटन किया जाए और आयोजकों की ओर से हाथ साफ करने के लिए सैनेटाइजर सहित अन्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाई जाए। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
विज्ञापन
इन आदेशों की अवहेलना करने वाले होटल व गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोरोना वायरस के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर से जारी परामर्श के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने जिला में किसी भी प्रकार के मेलों, उत्सवों, पर्व, टूर्नामेंट या अन्य ऐसे सार्वजनिक आयोजनों को महामारी के नियंत्रण में आने तक स्थगित करने के आदेश पारित किए हैं। इस दौरान ऐसे आयोजन भी स्थगित होंगे, जिनमें बड़ी संख्या में लोग एक साथ भाग लेते हैं। आदेशों के अनुसार अगर किसी निश्चित समयावधि में कोई धार्मिक आयोजन करवाना अवश्य हो तो ऐसे आयोजनों में आम लोगों को अति आवश्यक न होने पर एकत्र न होने संबंधी परामर्श जारी किया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे आयोजन स्थलों पर कोरोना वायरस से बचाव व जागरूकता संबंधी प्रचार सामग्री का भी प्रभावी ढंग से प्रदर्शन व आवंटन किया जाए और आयोजकों की ओर से हाथ साफ करने के लिए सैनेटाइजर सहित अन्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाई जाए। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
विज्ञापन