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बीटेक से न भरे जाएं जेई के पद : संघ
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बिझड़ी (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कनिष्ठ तथा सहायक अभियंता संघ की बैठक शनिवार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर विजय पटियाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ई. डीएस ढटवालिया विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक में बिजली बोर्ड प्रबंधकों की ओर से कनिष्ठ अभियंता से सहायक अभियंता पद के लिए निर्धारित पदोन्नति कोटे से छेड़खानी का पुरजोर विरोध किया गया। एसोसिएशन ने बोर्ड के प्रबंधकों को चेताया कि डिप्लोमा इंजीनियरों के पदोन्नति के कोटे से यदि किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो उन्हें प्रदेश व्यापी आंदोलन करना पड़ेगा।
इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि संघ की प्रदेश कार्यकारिणी इस बारे में प्रबंधकों तथा प्रदेश सरकार को सारी वस्तु स्थिति से अवगत करवाएगी। यदि फिर भी उनके हितों के खिलाफ कोई भी एकतरफा कदम उठाया गया तो संघ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। इसके अलावा संघ ने खाली पड़े कनिष्ठ अभियंता के पदों को 50 फीसदी कमीशन तथा 50 फीसदी बैचवाइज डिप्लोमा धारक अभियंताओं से तुरंत भरने की मांग की। एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि इलेक्ट्रीशियन इत्यादि के पद आईटीआई धारकों और कनिष्ठ अभियंताओं के पद तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों से भरे जाएं तथा बीटेक डिग्री धारकों की कनिष्ठ अभियंता के पदों पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। इसमें प्रदेशभर के हजारों डिप्लोमा धारकों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। इसके अलावा डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंताओं की न्यूनतम पदोन्नति अवधि को भी जोड़ा जाए तथा 7 वर्षीय न्यूनतम अवधि को कम किया जाए।
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इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि संघ की प्रदेश कार्यकारिणी इस बारे में प्रबंधकों तथा प्रदेश सरकार को सारी वस्तु स्थिति से अवगत करवाएगी। यदि फिर भी उनके हितों के खिलाफ कोई भी एकतरफा कदम उठाया गया तो संघ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। इसके अलावा संघ ने खाली पड़े कनिष्ठ अभियंता के पदों को 50 फीसदी कमीशन तथा 50 फीसदी बैचवाइज डिप्लोमा धारक अभियंताओं से तुरंत भरने की मांग की। एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि इलेक्ट्रीशियन इत्यादि के पद आईटीआई धारकों और कनिष्ठ अभियंताओं के पद तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों से भरे जाएं तथा बीटेक डिग्री धारकों की कनिष्ठ अभियंता के पदों पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। इसमें प्रदेशभर के हजारों डिप्लोमा धारकों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। इसके अलावा डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंताओं की न्यूनतम पदोन्नति अवधि को भी जोड़ा जाए तथा 7 वर्षीय न्यूनतम अवधि को कम किया जाए।
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