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तीन आरोपियों को डेढ़ साल की कैद
Updated Mon, 20 Nov 2017 10:50 PM IST
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तीन आरोपियों को डेढ़ साल की कैद
बड़सर (हमीरपुर)। अदालत ने गबन के एक मामले में तीन आरोपियों को डेढ़ साल की कैद व दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। विजय ठाकुर, जसवीर सिंह निवासी गांव रैली जजरी तथा सीता राम गांव टांगर ने फाइनेंस कंपनी चलाई हुई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ 6 जून 2009 को बड़सर थाना में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायाधीश निशांत वर्मा की अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ डेढ़ साल की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मुकद्दमे की पैरवी सरकारी वकील अजय भारद्वाज ने की।
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बड़सर (हमीरपुर)। अदालत ने गबन के एक मामले में तीन आरोपियों को डेढ़ साल की कैद व दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। विजय ठाकुर, जसवीर सिंह निवासी गांव रैली जजरी तथा सीता राम गांव टांगर ने फाइनेंस कंपनी चलाई हुई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ 6 जून 2009 को बड़सर थाना में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायाधीश निशांत वर्मा की अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ डेढ़ साल की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मुकद्दमे की पैरवी सरकारी वकील अजय भारद्वाज ने की।