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हमीरपुर आज से सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक अनलॉक, कर्फ्यू में मिलेगी छूट
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हमीरपुर। प्रदेश सरकार के नए निर्देशों की अनुपालना करते हुए जिला दंडाधिकारी हरिकेशमीणा ने पूर्व के आदेशों में संशोधन करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के अनुसार जिला में अब कर्फ्यू रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं में संलग्न तथा सुबह की सैर के लिए निकले लोगों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। केवल स्थानीय तौर पर ही सुबह की सैर के लिए प्रात: 5 बजे से 6 बजे तक अनुमति होगी। सभी अनुमति प्राप्त गतिविधियां केवल कर्फ्यू में दी गई छूट अवधि प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार जारी रहेंगी। किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए जाने पर हर समय मास्क/फेसकवर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
जिला के भीतर तथा हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों में आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार जिला हमीरपुर से अंतरराज्यीय सीमा के पार दूसरे राज्य में एक बार निर्गम (वनवे एक्जिट) के लिए भी पास की जरूरत नहीं होगी। जिला हमीरपुर से अंतरराज्यीय सीमा के पार जाने और वापस आने (राउंड ट्रिप) संबंधी आवाजाही के मामलों में जिला हमीरपुर में वापस आने के लिए पास बनवाना जरूरी होगा। भारत के अन्य राज्यों से एयर लाइन अथवा रेलवे के माध्यम से जिला हमीरपुर में नागरिकों की प्रविष्टि के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। देश के अन्य राज्यों से जिला हमीरपुर में वाहनों के माध्यम से आने वाले नागरिकों के लिए प्रवेश पास अनिवार्य होगा।
प्रतिदिन/सप्ताहांत तक जिला हमीरपुर के भीतर अंतरराज्यीय बैरियरों से कार्यालय/स्थापना में कार्य करने आने वालों यात्रियों के लिए जिला दंडाधिकारी/संबंधित एसडीएम से पास बनवाना अनिवार्य होगा। मंडलीय प्रबंधक एचआरटीसी, बस स्टैंड तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की आवाजाही के लिए जारी शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई निजी बस ऑपरेटर शर्तों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए आरटीओ हमीरपुर संबंधित बस को तत्काल जब्त करने के साथ वैधानिक कार्रवाई करते हुए ऐसे निजी बस ऑपरेटर का बस रूट परमिट रद्द कर सकेंगे तथा बस का पंजीकरण और संबंधित बस के चालक व संवाहक के लाइसेंस भी रद्द कर सकेंगे।
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जिला के भीतर तथा हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों में आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार जिला हमीरपुर से अंतरराज्यीय सीमा के पार दूसरे राज्य में एक बार निर्गम (वनवे एक्जिट) के लिए भी पास की जरूरत नहीं होगी। जिला हमीरपुर से अंतरराज्यीय सीमा के पार जाने और वापस आने (राउंड ट्रिप) संबंधी आवाजाही के मामलों में जिला हमीरपुर में वापस आने के लिए पास बनवाना जरूरी होगा। भारत के अन्य राज्यों से एयर लाइन अथवा रेलवे के माध्यम से जिला हमीरपुर में नागरिकों की प्रविष्टि के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। देश के अन्य राज्यों से जिला हमीरपुर में वाहनों के माध्यम से आने वाले नागरिकों के लिए प्रवेश पास अनिवार्य होगा।
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प्रतिदिन/सप्ताहांत तक जिला हमीरपुर के भीतर अंतरराज्यीय बैरियरों से कार्यालय/स्थापना में कार्य करने आने वालों यात्रियों के लिए जिला दंडाधिकारी/संबंधित एसडीएम से पास बनवाना अनिवार्य होगा। मंडलीय प्रबंधक एचआरटीसी, बस स्टैंड तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की आवाजाही के लिए जारी शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई निजी बस ऑपरेटर शर्तों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए आरटीओ हमीरपुर संबंधित बस को तत्काल जब्त करने के साथ वैधानिक कार्रवाई करते हुए ऐसे निजी बस ऑपरेटर का बस रूट परमिट रद्द कर सकेंगे तथा बस का पंजीकरण और संबंधित बस के चालक व संवाहक के लाइसेंस भी रद्द कर सकेंगे।
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