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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Charas convict gets three years' imprisonment

चरस के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास

Thu, 18 Nov 2021 11:03 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 18 Nov 2021 11:03 PM IST
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हमीरपुर। जिला और सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषी को तीन साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की।
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सुजानपुर पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान कोटेश्वर महादेव मंदिर के समीप सड़क पर जा रहा सुखदेव सिंह पुलिस को देख कर घबरा गया। पुलिस ने जब पूछताछ करने के बाद उसकी तालाशी ली तो उसने अपनी धोती से प्लास्टिक के लिफाफे में लपेटी हुई कोई वस्तु निकाल कर फेंक दी। पुलिस ने उसको उठाया तो 108 ग्राम चरस निकली। इस पर सुजानपुर पुलिस ने आरोपी सुजानपुर के गांव बुगधार, डाकघर चबूतरा निवासी सुखदेव सिंह पुत्र बलजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
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इस मामले में अदालत में 12 गवाह पेश किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने सुखदेव सिंह को दोषी पाते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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