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Hamirpur (Himachal) News: ऑनलाइन आवेदन करने पर घर बैठे मिलेगी भवन बनाने की स्वीकृति
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हमीरपुर। नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम-1977 और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आम लोगों के साथ साझा करने के लिए नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर ने बुधवार को भोटा के रैन बसेरा में जन जागरण शिविर लगाया।
इसमें भोटा योजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत भोटा, ग्राम पंचायत टिक्कर डिडवीं, पटेड़ा, मोरसू सुल्तानी, अघार और ग्राम पंचायत सौर के जन प्रतिनिधियों और आम लोगों ने भाग लिया। शिविर के दौरान सहायक नगर योजनाकार रोहित भारद्वाज, कनिष्ठ अभियंता सुशील पटियाल, प्रारूपकार रवि किशोर और अन्य अधिकारियों ने प्रतिभागियों को नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977, नियम (2014) के विभिन्न प्रावधानों और अन्य प्रक्रियाओं से अवगत करवाया। अधिकारियों ने बताया कि लोगों की सुविधाओं के लिए विभाग ने ऑनलाइन योजना की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया है। लोग घर बैठे ही विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे ही उन्हें विभाग की स्वीकृति मिल जाएगी। उन्हें विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 16-सी और रेरा के प्रावधानों के बारे में विशेष रूप से विस्तृत जानकारी दी गई। विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुश्तैनी लोगों के लिए नियमों के तहत छूट के बारे में भी बताया और कहा कि जो व्यक्ति नगर पंचायत भोटा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जमीन खरीदकर कोई विकासात्मक गतिविधि करना चाहते हैं, उसे नगर पंचायत भोटा से अनुमति लेना अनिवार्य है। जबकि, भोटा योजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में इसी तरह की गतिविधि के लिए नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर से अनुमति लेना अनिवार्य है।
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इसमें भोटा योजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत भोटा, ग्राम पंचायत टिक्कर डिडवीं, पटेड़ा, मोरसू सुल्तानी, अघार और ग्राम पंचायत सौर के जन प्रतिनिधियों और आम लोगों ने भाग लिया। शिविर के दौरान सहायक नगर योजनाकार रोहित भारद्वाज, कनिष्ठ अभियंता सुशील पटियाल, प्रारूपकार रवि किशोर और अन्य अधिकारियों ने प्रतिभागियों को नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977, नियम (2014) के विभिन्न प्रावधानों और अन्य प्रक्रियाओं से अवगत करवाया। अधिकारियों ने बताया कि लोगों की सुविधाओं के लिए विभाग ने ऑनलाइन योजना की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया है। लोग घर बैठे ही विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे ही उन्हें विभाग की स्वीकृति मिल जाएगी। उन्हें विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
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नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा 16-सी और रेरा के प्रावधानों के बारे में विशेष रूप से विस्तृत जानकारी दी गई। विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुश्तैनी लोगों के लिए नियमों के तहत छूट के बारे में भी बताया और कहा कि जो व्यक्ति नगर पंचायत भोटा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जमीन खरीदकर कोई विकासात्मक गतिविधि करना चाहते हैं, उसे नगर पंचायत भोटा से अनुमति लेना अनिवार्य है। जबकि, भोटा योजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में इसी तरह की गतिविधि के लिए नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय हमीरपुर से अनुमति लेना अनिवार्य है।
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