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आवास योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन करें आवेदन : उपायुक्त
Sat, 08 Feb 2025 12:53 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 08 Feb 2025 12:53 AM IST
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हमीरपुर। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राहुल चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत मकान बनाने के लिए शहर के पात्र लोगों से ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि शहर में रहने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इन लोगों को मकान निर्माण के लिए शहरी विकास विभाग के माध्यम से ढाई लाख रुपये की राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि आवेदक नगर निगम क्षेत्र हमीरपुर का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके परिवार की सालाना आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इच्छुक लोग वेब पोर्टल pmaymis.gov.in पर स्वयं या लोकमित्र केंद्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदक एवं उसके परिजनों के आधार नंबर, आवेदक के बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाणपत्र और जमीन का पर्चा-ततीमा आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए नगर निगम हमीरपुर के कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि शहर में रहने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इन लोगों को मकान निर्माण के लिए शहरी विकास विभाग के माध्यम से ढाई लाख रुपये की राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि आवेदक नगर निगम क्षेत्र हमीरपुर का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके परिवार की सालाना आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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इच्छुक लोग वेब पोर्टल pmaymis.gov.in पर स्वयं या लोकमित्र केंद्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवेदक एवं उसके परिजनों के आधार नंबर, आवेदक के बैंक खाते का विवरण, आय प्रमाणपत्र और जमीन का पर्चा-ततीमा आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए नगर निगम हमीरपुर के कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।
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