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ट्रांसमिशन लाईन का कार्य रोका तो होगी कार्रवाई : देबश्वेता
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हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कांगड़ा जिले के गांव पट्टी से हमीरपुर जिले के कनकरी विद्युत सब स्टेशन तक बिछाई जा रही ट्रांसमिशन लाइन के कार्य से संबंधित एक मामले में जिलाधीश देबश्वेता बनिक की अदालत ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-1885 के तहत आदेश पारित किए हैं।
आदेशों के अनुसार तहसील टौणी देवी के पटवार वृत्त सिसवां के मुहाल बारीं में ट्रांसमिशन लाइन का टावर-155 स्थापित किया जाना है। इस टावर के निर्माण से प्रभावित होने वाले किसानों को नियमानुसार पर्याप्त मुआवजा देने के लिए हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड ने सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं।
टावर के कार्य के कारण पेड़-पौधों और फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी कापोरेशन ने अपनी सहमति प्रदान की है। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति टावर एवं ट्रांसमिशन लाइन के कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई प्रभावित व्यक्ति मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला न्यायालय में जा सकता है। जिलाधीश की अदालत ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को भी सभी प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को टावर के कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करवाने के लिए ट्रांसमिशन कारपोरेशन का सहयोग करने के आदेश जारी किए हैं। एसडीएम हमीरपुर और तहसील टौणी देवी के तहसीलदार इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे । हमीरपुर के थाना प्रभारी पुलिस सहायता प्रदान करेंगे। स्थानीय पंचायत प्रधान को भी ट्रांसमिशन कारपोरेशन का सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व में जिला प्रशासन से मिलकर ट्रांसमिशन लाइन का विरोध कर चुका है, लेकिन अब प्रशासन ने ऐसा न करने की नसीहत दी है।
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आदेशों के अनुसार तहसील टौणी देवी के पटवार वृत्त सिसवां के मुहाल बारीं में ट्रांसमिशन लाइन का टावर-155 स्थापित किया जाना है। इस टावर के निर्माण से प्रभावित होने वाले किसानों को नियमानुसार पर्याप्त मुआवजा देने के लिए हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड ने सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं।
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टावर के कार्य के कारण पेड़-पौधों और फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी कापोरेशन ने अपनी सहमति प्रदान की है। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति टावर एवं ट्रांसमिशन लाइन के कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई प्रभावित व्यक्ति मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला न्यायालय में जा सकता है। जिलाधीश की अदालत ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को भी सभी प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को टावर के कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करवाने के लिए ट्रांसमिशन कारपोरेशन का सहयोग करने के आदेश जारी किए हैं। एसडीएम हमीरपुर और तहसील टौणी देवी के तहसीलदार इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे । हमीरपुर के थाना प्रभारी पुलिस सहायता प्रदान करेंगे। स्थानीय पंचायत प्रधान को भी ट्रांसमिशन कारपोरेशन का सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व में जिला प्रशासन से मिलकर ट्रांसमिशन लाइन का विरोध कर चुका है, लेकिन अब प्रशासन ने ऐसा न करने की नसीहत दी है।
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