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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   15 days simple imprisonment to the person found guilty of possessing hashish, fine of Rs 2000

Hamirpur (Himachal) News: चरस रखने के दोषी को 15 दिन का साधारण कारावास, 2000 रुपये जुर्माना

Sat, 02 Sep 2023 12:45 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 02 Sep 2023 12:45 AM IST
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हमीरपुर। पुलिस थाना सदर हमीरपुर के तहत चरस रखने के दोषी व्यक्ति को न्यायालय ने 15 दिन के साधारण कारावास और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस थाना हमीरपुर में 13 दिसंबर 2018 को एनडीपीएस का मामला दर्ज किया गया था। थाना सदर हमीरपुर की एक पुलिस टीम कलंझडी से ख्याह कंगरी सड़क पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने आरोपी मनोज कुमार निवासी कनेर तहसील सरकाघाट जिला मंडी के कब्जे से 38.66 ग्राम चरस बरामद की गई थी। जिला पुलिस हमीरपुर की ओर से इस अभियोग में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अभियोग में जांच पूर्ण करने के बाद 30 जनवरी 2019 को अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की थी। 31 अगस्त 2023 को हमीरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धार्थ सरपाल की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी मनोज कुमार को 15 दिन के साधारण कारावास व 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। न्यायालय में इस अभियोग का संचालन सहायक जिला न्यायवादी पंकज दीवान की ओर से सफलतापूर्वक किया गया। इसमें कुल आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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