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Chamba News: शपथ पत्र देने के बाद मिलेगा अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र
Sat, 21 Sep 2024 10:02 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 21 Sep 2024 10:02 PM IST
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चंबा शहर का विहंगम दृश्य। वीडिया ग्रेब।
रिंपी ठाकुर
चंबा। नगर परिषद के दायरे में लोगों को अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रमाण पत्र लेने के लिए अब परिजनों के प्रार्थना पत्र के साथ पार्षद की रिपोर्ट और आधार कार्ड की प्रति भी अनिवार्य की गई है।
नगर परिषद की ओर से इससे पहले वार्ड पार्षद की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। जन्म के 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र लेने पर 50 रुपये शुल्क लिया जाता है। इसके बाद आवेदन करने पर 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 21 दिन के भीतर 25 रुपये शुल्क अदा करना होता है। इसके बाद प्रमाण पत्र लेने के लिए 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।
नगर परिषद के तहत आने वाले वार्डों में बिना शपथ पत्र जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। परिजनों के आवेदन के साथ पार्षद की रिपोर्ट, आधार कार्ड की प्रति भी होनी चाहिए। पहले पार्षद की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता था।
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नगर परिषद चंबा के तहत 11 वार्ड आते हैं। इन वार्डों में रहने वाले लोगों को नगर परिषद की ओर से जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। उधर, नगर परिषद की अध्यक्ष नीलम नैय्यर ने कहा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए अब शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है।
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चंबा। नगर परिषद के दायरे में लोगों को अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रमाण पत्र लेने के लिए अब परिजनों के प्रार्थना पत्र के साथ पार्षद की रिपोर्ट और आधार कार्ड की प्रति भी अनिवार्य की गई है।
नगर परिषद की ओर से इससे पहले वार्ड पार्षद की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। जन्म के 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र लेने पर 50 रुपये शुल्क लिया जाता है। इसके बाद आवेदन करने पर 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 21 दिन के भीतर 25 रुपये शुल्क अदा करना होता है। इसके बाद प्रमाण पत्र लेने के लिए 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।
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नगर परिषद के तहत आने वाले वार्डों में बिना शपथ पत्र जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। परिजनों के आवेदन के साथ पार्षद की रिपोर्ट, आधार कार्ड की प्रति भी होनी चाहिए। पहले पार्षद की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता था।
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नगर परिषद चंबा के तहत 11 वार्ड आते हैं। इन वार्डों में रहने वाले लोगों को नगर परिषद की ओर से जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। उधर, नगर परिषद की अध्यक्ष नीलम नैय्यर ने कहा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए अब शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है।