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चरस तस्कर को चार साल की कैद, 15 हजार जुर्माना
ब्यूरो, अमर उजाला, चंबा।
Updated Wed, 05 Apr 2017 10:27 PM IST
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कोर्ट में नए अवसर
- फोटो : Getty
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विशेष न्यायाधीश चंबा पारस डोगर की अदालत ने बुधवार को चरस तस्करी के मामले में राजवीर सिंह उर्फ गेच्छू पुत्र पवन कुमार निवासी थल्ली, छन्नी (कांगड़ा) को चार साल का कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में राजवीर को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला उप न्यायवादी चंबा कंवर उदय सिंह ने बताया कि 30 जनवरी 2012 को पुलिस गुणुनाला के समीप गश्त पर थी।
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इसी दौरान उक्त व्यक्ति बड़ोह सड़क की ओर से आया और पुलिस को देखकर घबरा गया। भागने का प्रयास करने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। राजवीर की तलाशी ली तो उसके बैग से निकले एक पॉलिथीन से 850 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। लिहाजा, बुधवार को इस मामले को लेकर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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