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चरस तस्करी करने पर महिला को चार साल का कारावास
Updated Thu, 22 Mar 2018 10:30 PM IST
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गिरफ्तार
- फोटो : FILE PHOTO
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अमर उजाला ब्यूरो
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चंबा। विशेष न्यायाधीश चंबा द्वितीय की अदालत ने वीरवार को चरस तस्करी के मामले को लेकर महिला को चार साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में महिला को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने दी। जानकारी के अनुसार यह मामला एक जून 2015 को सामने आया था।
पुलिस टीम जब बालू चौक के समीप नाकाबंदी पर थी तो उक्त महिला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने शक के आधार पर महिला के बैग की तलाशी ली और उसके कब्जे से 754 ग्राम चरस बरामद की गई।
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पुलिस ने आरोपी बानो निवासी गांव मझोगा डाकघर टिकरीगढ़ तहसील चुराह जिले को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। मामले की छानबीन के बाद मामले का चालान कोर्ट में पेश किया।
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इसके बाद मामले की सुनवाई हुई। इसमें अदालत के समक्ष पेश हुए गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने वीरवार को इस मामले को लेकर सजा सुनाई है।