फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Convict sentenced to one year in check bounce case

Chamba News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा

Wed, 01 Mar 2023 10:11 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 01 Mar 2023 10:11 PM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to one year in check bounce case
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा सुनाई और 2.10 लाख का मुआवजा शिकायतकर्ता को जारी करने के आदेश दिए हैं। शहर के साथ लगते एक बैंक से व्यक्ति ने दो लाख का ऋण लिया। ऋण लेने संबंधी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए व्यक्ति ने अपने दस्तावेजों समेत कुछ चेक बैंक में जमा करवाए।
विज्ञापन

इस दौरान बैंक प्रबंधन ने व्यक्ति को समयानुसार किस्तें चुकता करने के बारे में भी आगाह किया लेकिन व्यक्ति ने ऋण लेने के बाद समय पर किस्तों का भुगतान नहीं किया। इसको लेकर बाकायदा बैंक प्रबंधन की ओर से दोषी को नोटिस जारी किए गए। इन नोटिसों का जवाब देना भी उसने उचित नहीं समझा। आखिरकार बैंक प्रबंधन ने उसकी ओर से दिए गए चेक बैंक में कैश करने के लिए लगाए। इस दौरान बैंक में दिया गया चेक बाउंस हो गया।
विज्ञापन

इसके बारे में दोषी को अवगत करवाया गया लेकिन दोषी ऋण के पैसों को लौटने में टालमटोल करने लगा। इसके बाद आखिरकार बैंक प्रबंधन की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में केस दायर कर दिया गया। समस्त सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए माननीय अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए चेक बाउंस मामले में दोषी को एक वर्ष का कारावास और 2.10 लाख रुपये मुआवजा शिकायतकर्ता को सौंपने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed