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Chamba News: 12 को चंबा, डलहौजी और तीसा में होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
Mon, 07 Sep 2026 10:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Mon, 07 Sep 2026 10:58 PM IST
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7,933 मामले चिह्नित, आपसी सहमति से विवादों के निपटारे का मिलेगा अवसर
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 सितंबर 2026, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर चंबा के अलावा डलहौजी और तीसा में आयोजित होगी। इसके लिए अब तक 7,933 मामले चिन्हित किए जा चुके हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर विवादों का सरल, शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध करवाना है। लोक अदालत में मामलों का निपटारा पक्षकारों की सहमति से किया जाता है। विधि के अनुसार पारित अवार्ड अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाएं। ऐसे लोग जिनके मामले अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं, लेकिन वे अपने विवाद का समझौते के आधार पर समाधान चाहते हैं, वे भी पात्र मामलों को लोक अदालत में भेजने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा या संबंधित विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं।
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प्राधिकरण ने आम लोगों से 12 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में भाग लेकर अपने विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करवाने का आग्रह किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 सितंबर 2026, शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर चंबा के अलावा डलहौजी और तीसा में आयोजित होगी। इसके लिए अब तक 7,933 मामले चिन्हित किए जा चुके हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर विवादों का सरल, शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध करवाना है। लोक अदालत में मामलों का निपटारा पक्षकारों की सहमति से किया जाता है। विधि के अनुसार पारित अवार्ड अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाएं। ऐसे लोग जिनके मामले अभी न्यायालय में लंबित नहीं हैं, लेकिन वे अपने विवाद का समझौते के आधार पर समाधान चाहते हैं, वे भी पात्र मामलों को लोक अदालत में भेजने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा या संबंधित विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं।
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प्राधिकरण ने आम लोगों से 12 सितंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में भाग लेकर अपने विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करवाने का आग्रह किया है।