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ठेकेदार कर्फ्यू का बहाना बना नहीं रोक सकेंगे कार्य
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चंबा। कोरोना कर्फ्यू के बीच सरकार की ओर से लगाई गई कड़ी बंदिशों में चंबा में चल रहे विकासात्मक कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से सभी ठेकेदारों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही ठेकेदारों को यह भी हिदायत दी गई है कि वे कोविड-19 का बहाना बनाकर विकासात्मक कार्यों में लेटलतीफी न करें। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कुछ शरारती तत्व कोरोना कर्फ्यू की अफवाह से मजदूरों को डराकर पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ लोक निर्माण विभाग पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएगा। क्योंकि विकासात्मक कार्यों के निर्माण में सरकार की ओर से छूट दी गई है। इसके लिए सरकार और जिला प्रशासन की ओर से लोक निर्माण विभाग को आदेश भी जारी हुए हैं। इसके तहत जिले में विकासात्मक कार्य पहले की तरह चलते रहेंगे। निर्माण स्थलों पर कोविड नियमों की पूरी पालना होगी। इसके लिए विभाग ने सभी ठेकेदारों को आदेश जारी कर दिए हैं। कोविड नियमों की पालना हो रही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए विभागीय अधिकारी निर्माण स्थलों का समय-समय पर निरीक्षण भी करेंगे।
मजदूरों को निर्माण स्थल और अपने निवास स्थान तक आने-जाने में अगर कोई परेशानी होती है तो ऐसी स्थिति में लोनिवि मजदूरों को पास भी जारी करेगा। इसको लेकर विभाग को मजिस्ट्रेट की ओर से शक्ति प्रदान की गई है। मजदूरों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की रहेगी। इसमें कोताही बरतने वाले ठेकेदारों पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान विकासात्मक कार्यों में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। ठेकेदारों को कोविड नियमों की पालना करते हुए निर्माण कार्य पूरा करनेे के आदेश जारी किए गए हैं। मजदूरों को डराकर पलायन के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। जहां पास जारी करने की जरूरत होगी, वहां विभाग की ओर से पास भी जारी किए जाएंगे।
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कुछ शरारती तत्व कोरोना कर्फ्यू की अफवाह से मजदूरों को डराकर पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ लोक निर्माण विभाग पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएगा। क्योंकि विकासात्मक कार्यों के निर्माण में सरकार की ओर से छूट दी गई है। इसके लिए सरकार और जिला प्रशासन की ओर से लोक निर्माण विभाग को आदेश भी जारी हुए हैं। इसके तहत जिले में विकासात्मक कार्य पहले की तरह चलते रहेंगे। निर्माण स्थलों पर कोविड नियमों की पूरी पालना होगी। इसके लिए विभाग ने सभी ठेकेदारों को आदेश जारी कर दिए हैं। कोविड नियमों की पालना हो रही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए विभागीय अधिकारी निर्माण स्थलों का समय-समय पर निरीक्षण भी करेंगे।
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मजदूरों को निर्माण स्थल और अपने निवास स्थान तक आने-जाने में अगर कोई परेशानी होती है तो ऐसी स्थिति में लोनिवि मजदूरों को पास भी जारी करेगा। इसको लेकर विभाग को मजिस्ट्रेट की ओर से शक्ति प्रदान की गई है। मजदूरों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की रहेगी। इसमें कोताही बरतने वाले ठेकेदारों पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान विकासात्मक कार्यों में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। ठेकेदारों को कोविड नियमों की पालना करते हुए निर्माण कार्य पूरा करनेे के आदेश जारी किए गए हैं। मजदूरों को डराकर पलायन के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। जहां पास जारी करने की जरूरत होगी, वहां विभाग की ओर से पास भी जारी किए जाएंगे।
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