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Chamba News: चंबा में एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक
Fri, 21 Aug 2026 10:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 21 Aug 2026 10:55 PM IST
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खाद्य सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
बाजार में उपलब्ध पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों की होगी जांच
मानकों के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों की बिक्री और इस्तेमाल करने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले में एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने वाले एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल के खिलाफ विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बाजार में उपलब्ध पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों की जांच की जा रही है। बताया कि दुकानदारों, होटल संचालकों और अन्य खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों की बिक्री और इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने खाद्य कारोबारियों से अपील की कि वे प्रतिबंधित या मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री न करें। दीपक आनंद ने उपभोक्ताओं से भी पनीर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकिंग और लेबल पर दी गई जानकारी की जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है।
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बाजार में उपलब्ध पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों की होगी जांच
मानकों के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों की बिक्री और इस्तेमाल करने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले में एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने वाले एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल के खिलाफ विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बाजार में उपलब्ध पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों की जांच की जा रही है। बताया कि दुकानदारों, होटल संचालकों और अन्य खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों की बिक्री और इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने खाद्य कारोबारियों से अपील की कि वे प्रतिबंधित या मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री न करें। दीपक आनंद ने उपभोक्ताओं से भी पनीर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकिंग और लेबल पर दी गई जानकारी की जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है।
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