फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Ban on single-use plastic from July 1

एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर एक जुलाई से प्रतिबंध

Sun, 05 Jun 2022 11:39 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jun 2022 11:39 PM IST
विज्ञापन
Ban on single-use plastic from July 1
बचत भवन चंबा में सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम को लेकर शपथ दिलवाते अतिरिक्त - फोटो : Chamba
चंबा। सिंगल यूज प्लास्टिक के चम्मच, कटोरी, कांटे, चाकू और स्ट्रॉ बेचने और उपयोग पर एक जुलाई से प्रतिबंध होगा। यह जानकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने बचत भवन में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित जागरूकता गतिविधियों को लेकर आयोजित कार्यक्रम में दी।
विज्ञापन

कार्यक्रम में स्थानीय व्यापारियों, व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि और विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दी जानी वाली प्लास्टिक के उपयोग, निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंधित होगा।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत विस्तारित पॉलिस्टीरीन से संबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं में एयर बर्ड्स, गुब्बारों इत्यादि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की डंडियां प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम की डंडिया और सजावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री समेत प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिकर के उपयोग, निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और भंडारण को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि खरीदारी करने के लिए घर से ही थैला ले आएं। 120 माइक्रोन की मोटाई से कम प्लास्टिक से बने कैरी बैग और 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से गैर बुना कैरी बैग का उपयोग, बिक्री और भंडारण पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। निर्देशों की अवहेलना पर सामान की जब्ती, पर्यावरण मुआवजे की वसूली, उद्योग व वाणिज्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों के संचालन को बंद करने भी प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर हिमाचल प्रदेश गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा नियंत्रण अधिनियम के तहत 500 से लेकर 25 हजार तक के चालान का प्रावधान रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed