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गोहत्या में आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

Sun, 31 Jan 2016 10:23 PM IST
ब्यूरो /अमर उजाला, चंबा
ब्यूरो /अमर उजाला, चंबा Updated Sun, 31 Jan 2016 10:23 PM IST
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गोहत्या मामले में रजोटी गांव से पकड़े गए आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। आरोपी के घर के पास से पुलिस को चार अलग-अलग तरह के विस्फोटक पदार्थ जांच के दौरान प्राप्त हुए थे। आरोपी से की गई पूछताछ में बताया कि यह विस्फोटक उसने सड़क निर्माण कार्य में लगी लेबर से ऐंठे थे।

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पुलिस आरोपी के विस्फोटक संबंधी प्रारंभिक बयान को परख रही है। पुलिस विस्फोटक के चारों सैंपल को फोरेंसिक लैब में भेज कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि क्या यह विस्फोटक सड़क निर्माण कार्य के लिए नियमानुसार प्रयोग किया जाता है या नहीं। उसके बाद ही आरोपी पर लगे आर्म एक्ट का रहस्य सामने आ पाएगा।
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गौरतलब है कि रनौला गांव में गोहत्या का मामला पेश आने के बाद तुरंत रजोटी गांव में भी इसी तरह का मामला पेश आया था। इस दौरान पुलिस को खोज अभियान के दौरान गायों के अवशेष प्राप्त हुए थे। यही नहीं आरोपी के घर के पास लगभग सौ ग्राम विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुए थे। इस कारण आरोपी आर्म एक्ट के तहत भी जांच का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है।
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डीएसपी चंबा वीर बहादुर ने बताया गैर कानूनी तरीके से विस्फोटक रखना अपराध है। आरोपी से इस एक्ट के तहत पूछताछ की जा रही है। अधिक जानकारी फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मिल सकेगी।

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