फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Two accused sentenced to 10 years rigorous imprisonment in a hashish smuggling case

Bilaspur News: दो आरोपियों को चरस तस्करी के मामले में 10-10 साल का कठोर कारावास

Fri, 31 Oct 2025 10:28 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Fri, 31 Oct 2025 10:28 PM IST
विज्ञापन
Two accused sentenced to 10 years rigorous imprisonment in a hashish smuggling case
अदालत से
विज्ञापन


विशेष न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत ने सुनाया अहम फैसला
30 अप्रैल 2023 को सदर थाना पुलिस ने नाके के दौरान किया था गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश घुमारवीं (कैंप बिलासपुर) मोहित बंसल की अदालत ने शुक्रवार को चरस तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उप जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने बताया कि दोषी ठहराए गए आरोपियों में जितेंद्र कुमार पुत्र जयपाल निवासी रूखी डाव, तहसील गोहाना, थाना बरोदा, जिला सोनीपत (हरियाणा) और विकास पुत्र बलवान निवासी कनसाला, तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा) शामिल हैं। दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला 30 अप्रैल 2023 का है, जब थाना सदर बिलासपुर की पुलिस टीम लखनपुर, जबली, मंडी भराड़ी और नौणी क्षेत्र में गश्त व नाकाबंदी पर थी। रात करीब 11 बजकर 10 मिनट पर नौणी चौक पर बिलासपुर से नौणी की ओर आ रही एक सफेद रंग की कार को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान चालक की सीट के साथ वाली फ्रंट सीट के नीचे एक कैरी बैग बरामद हुआ। बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 2 किलोग्राम 160 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया।
विज्ञापन

मामले की तफ्तीश एएसआई संजीव कुमार द्वारा की गई थी। जांच पूर्ण होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों पर विचार करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी उप जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय व्यवस्था में आम जनता के विश्वास को मजबूत करेगा और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के लिए यह एक सख्त संदेश है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed