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Bilaspur News: बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा पर एक माह तक नहीं लगेगा शुल्क
Wed, 20 Aug 2025 11:30 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Wed, 20 Aug 2025 11:30 PM IST
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बलोह टोल प्लाजा।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विधानसभा सत्र के उठाया था मामला
भूस्खलन और बारिश के चलते उपायुक्त ने जारी किए टोल प्लाजा निलंबन के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में बारिश और भूस्खलन के चलते किरतपुर-नेरचौक फोरलेन के तहत बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा में टोल शुल्क वसूली को एक माह तक निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने आदेश जारी किए हैं।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े हिस्से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बाधित हों, तब यात्रियों से टोल शुल्क वसूली न्यायसंगत नहीं है। इसी दृष्टि से सार्वजनिक हित में बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाज़ा में वसूली को निलंबित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुए बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा में टोल शुल्क वसूली को एक माह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया है कि लगातार हो रही भारी वर्षा और भूस्खलन से किरतपुर-नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग के अनेक हिस्सों को गंभीर क्षति पहुंची है। मार्ग पर बड़े-बड़े पत्थर गिरने और बार-बार भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो रहा है। कई बार यात्रियों को घंटों तक मार्ग पर फंसे रहना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भोजन, पेयजल और विश्राम जैसी बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव झेलना पड़ रहा है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा और राहत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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भूस्खलन और बारिश के चलते उपायुक्त ने जारी किए टोल प्लाजा निलंबन के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में बारिश और भूस्खलन के चलते किरतपुर-नेरचौक फोरलेन के तहत बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा में टोल शुल्क वसूली को एक माह तक निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने आदेश जारी किए हैं।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े हिस्से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बाधित हों, तब यात्रियों से टोल शुल्क वसूली न्यायसंगत नहीं है। इसी दृष्टि से सार्वजनिक हित में बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाज़ा में वसूली को निलंबित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुए बलोह और गरामोड़ा टोल प्लाजा में टोल शुल्क वसूली को एक माह की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया है कि लगातार हो रही भारी वर्षा और भूस्खलन से किरतपुर-नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग के अनेक हिस्सों को गंभीर क्षति पहुंची है। मार्ग पर बड़े-बड़े पत्थर गिरने और बार-बार भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो रहा है। कई बार यात्रियों को घंटों तक मार्ग पर फंसे रहना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भोजन, पेयजल और विश्राम जैसी बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव झेलना पड़ रहा है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा और राहत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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