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Bilaspur News: आर्थिक तंगी से जूझ रही औहर सहकारी सभा, नहीं उठा सकते चुनाव खर्च
Thu, 19 Feb 2026 11:43 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 19 Feb 2026 11:43 PM IST
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अब साधारण अधिवेशन से होगा प्रबंध समिति का चुनाव
चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारी नियुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
भगेड़(बिलासपुर)। तहसील घुमारवीं के अंतर्गत आने वाली दी हिमाचल मार्केटिंग एंड सप्लाई सहकारी सभा सीमित औहर इन दिनों भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है। सभा की माली हालत इतनी खस्ता है कि वह चुनाव का खर्च उठाने में भी असमर्थ है। इसे देखते हुए सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं, बिलासपुर ने सभा को विशेष छूट देते हुए अब साधारण अधिवेशन के माध्यम से चुनाव करवाने के आदेश जारी किए हैं।
विभागीय जानकारी के अनुसार, सभा के प्रशासक ने 12 फरवरी 2026 को एक प्रस्ताव पारित कर विभाग को अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति से अवगत कराया था। सभा का तर्क था कि वर्तमान में उनके पास केवल 60 सदस्य शेष हैं और आय के स्रोत सीमित होने के कारण वे नियमित चुनाव प्रक्रिया का भारी-भरकम व्यय वहन नहीं कर सकते। निरीक्षक सहकारी सभाएं, घुमारवीं की संस्तुति के बाद सहायक पंजीयक कार्यालय ने इस पर संज्ञान लिया है। सहायक पंजीयक भास्कर कालिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं नियम, 1971 के चुनाव नियम अपेंडिक्स (ए) के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभा को चुनाव नियमों में छूट प्रदान की गई है। अब सभा की प्रबंध समिति का चयन साधारण अधिवेशन के जरिए ही किया जाएगा, ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभाग ने अधिकारियों की नियुक्तियां भी कर दी हैं। इनमें प्यारे लाल (निरीक्षक, अंकेक्षण) इन्हें चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार (सचिव, सभा) इन्हें पंजीकरण अधिकारी व चुनाव प्रबंधक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहायक पंजीयक कार्यालय ने 18 फरवरी 2026 को जारी इस आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों और खंड निरीक्षक घुमारवीं को भेज दी हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करवाकर जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सौंपी जाए।
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चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारी नियुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
भगेड़(बिलासपुर)। तहसील घुमारवीं के अंतर्गत आने वाली दी हिमाचल मार्केटिंग एंड सप्लाई सहकारी सभा सीमित औहर इन दिनों भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है। सभा की माली हालत इतनी खस्ता है कि वह चुनाव का खर्च उठाने में भी असमर्थ है। इसे देखते हुए सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं, बिलासपुर ने सभा को विशेष छूट देते हुए अब साधारण अधिवेशन के माध्यम से चुनाव करवाने के आदेश जारी किए हैं।
विभागीय जानकारी के अनुसार, सभा के प्रशासक ने 12 फरवरी 2026 को एक प्रस्ताव पारित कर विभाग को अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति से अवगत कराया था। सभा का तर्क था कि वर्तमान में उनके पास केवल 60 सदस्य शेष हैं और आय के स्रोत सीमित होने के कारण वे नियमित चुनाव प्रक्रिया का भारी-भरकम व्यय वहन नहीं कर सकते। निरीक्षक सहकारी सभाएं, घुमारवीं की संस्तुति के बाद सहायक पंजीयक कार्यालय ने इस पर संज्ञान लिया है। सहायक पंजीयक भास्कर कालिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं नियम, 1971 के चुनाव नियम अपेंडिक्स (ए) के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभा को चुनाव नियमों में छूट प्रदान की गई है। अब सभा की प्रबंध समिति का चयन साधारण अधिवेशन के जरिए ही किया जाएगा, ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभाग ने अधिकारियों की नियुक्तियां भी कर दी हैं। इनमें प्यारे लाल (निरीक्षक, अंकेक्षण) इन्हें चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुशील कुमार (सचिव, सभा) इन्हें पंजीकरण अधिकारी व चुनाव प्रबंधक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहायक पंजीयक कार्यालय ने 18 फरवरी 2026 को जारी इस आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों और खंड निरीक्षक घुमारवीं को भेज दी हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करवाकर जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सौंपी जाए।
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